नशे के सौदागरों पर हंटर, सक्ती न्यायालय ने तीन महीने के अंदर दो तस्करों को चार साल की सजा एवं जुर्माना दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने करी पैरवी

नशे के सौदागरों पर हंटर, सक्ती न्यायालय ने तीन महीने के अंदर दो तस्करों को चार साल की सजा एवं जुर्माना दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने करी पैरवी kshititech

नशे के सौदागरों पर हंटर, सक्ती न्यायालय ने तीन महीने के अंदर दो तस्करों को चार साल की सजा एवं जुर्माना दिया

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सकती- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27/03/2024 को थाना मालखरौदा में मुखबिर प्राप्त हुआ है कि बन्द्रिका प्रसाद साहू ग्राम पिहरीद में अपने घर के सामने अवैध रुप से मादक पदार्थ गांजा को विक्री करने हेतु जैजैपुर की ओर से लेकर जाने वाला है। उक्त सूचना पर थाना मालखरौदा के निरीक्षक सी०पी० कंवर द्वारा मुखबिर सूचना रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा में दर्ज कर सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती को दिये जाने हेतु आरक्षक अलेक्सियस मिंज को रवाना किया गया तथा आरक्षक रोहित सिदार के माध्यम से साक्षी रोशनलाल बरेठ व उमेश साहू को आहूत कर साक्षियों एवं हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर सूचना के आधार पर मौके पर रेड कार्यवाही हेतु रवाना होकर स्वयं पुलिस दल एवं साक्षियों की तलाशी पंचनामा विधिवत तैयार कर एन.डी.पी. एस. एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करते हुये आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के पारदर्शी पॉलिथीन में भरी हुई मादक पदार्थ गांजा को गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। मादक पदार्थ गांजा का पहचान कार्यवाही कर साक्षियों के समक्ष तौल कराकर आरोपी के कब्जे से किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 16,000/- रुपये को जप्त कर मौके पर शीलबंद किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा उपरोक्तानुसार 2 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे होना पाये जाने से उसके द्वारा धारा 30 (B) एन. डी. पी. एस एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाये जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 124/2024 पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया जप्ती पत्रक के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गयी। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत् गिरफतार किया गया गवाहों के कथन लेखबध्द किये गये। प्रकरण में अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सक्ती में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 10 अभियोजन साक्षियों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियो के कथन उपरांत विशेष न्यायाधीश एन डीपी. एस. एक्ट सक्ती श्री प्रशान्त कुमार शिवहरे ने अपने निर्णय दिनाक 23.06.2026 को आरोपी चन्द्रिका प्रसाद साहू पिता सिपाही लाल साहू निवासी ग्राम पिहरीद थाना मालखरौदा जिला सक्ती छ.ग को एनडीपीएस की धारा 20 बी के अपराध में दोषसिध्द पाते हुये चार साल की सश्रम कारावास की सजा एवं 25000/- अर्थदण्ड से दडित किया गया है अर्थदण्ड की राशि के व्यतिकम किये जाने की दशा में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से गुगताया जाये । अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी किया।

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