
आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द किया आरक्षण बढ़ाये जाने के फैसले को
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- 20 जून को बिहार के पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने को रद्द कर दिया है, तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा है कि बिहार सरकार का 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने का 2023 का आदेश सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के लगातार आदेशों और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का घोर उल्लंघन है, किसी भी हाल में 50% की सीमा क्रॉस नहीं की जा सकती, ज्ञात हो की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत वर्ष जातिगत जनगणना के आधार पर नई आरक्षण व्यवस्था बनाई थी



