सोशल मीडिया पर विभागीय योजनाओं की गलत जानकारी देना महंगा पड़ा जिला चिकित्सालय जांजगीर के एमडी चिकित्सक को. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा चिकित्सक की सेवाएं समाप्ति का जारी किया आदेश

सोशल मीडिया पर विभागीय योजनाओं की गलत जानकारी देना महंगा पड़ा जिला चिकित्सालय जांजगीर के एमडी चिकित्सक को. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा चिकित्सक की सेवाएं समाप्ति का जारी किया आदेश kshititech

सोशल मीडिया पर विभागीय योजनाओं की गलत जानकारी देना महंगा पड़ा जिला चिकित्सालय जांजगीर के एमडी चिकित्सक को. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा चिकित्सक की सेवाएं समाप्ति का जारी किया आदेश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -जांजगीर चांपा जिले के जिला चिकित्सालय जांजगीर में पदस्थ एमडी मेडिसिन संविदा चिकित्सक को अपने फेसबुक अकाउंट सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग की गलत भ्रामक जानकारी देना महंगा पड़ा है। तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ ने उक्त चिकित्सक की संविदा चिकित्सक के रूप में सेवाएं समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / एनएचएम / 2026/GENS/21056/316 नवा रायपुर के अनुसार डॉ. लोकेन्द्र कश्यप चिकित्सा विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन जिला अस्पताल, जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को विषयः- आपके द्वारा अपने सोशल मिडिया (फेसबुक) एकाउट में विभाग की योजनाओं के बारे में गलत एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट करने के संबंध में संदर्भ:-1. राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र कमांक/एनएचएम/2026/एनएस-05/278 नवा रायपुर दिनांक 05.05.2026,2. कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा जारी पत्र कमांक / एनएचएम/2026/3372 जांजगीर दिनांक 11.05.2026 3. आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 07.05.2026 यह संबंध में बताया गया है कि आपके द्वारा अपने सोशल मिडिया (फैसबुक) एकाउट में विभाग की योजनाओं के बारे में गलत एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट की गई है जिसके संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं 02 के माध्यम से जिला कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा आपको 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में आपके द्वारा संदर्भित पत्र 03 के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जो कि संतोषप्रद नहीं पाया है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सेवारत रहते हुए आपके द्वारा किया गया यह कृत्य से राज्य एवं विभाग की छवि धूमिल हुई है। जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मानव संसाधन नीति-2018 का उल्लंघन है एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। तथा आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के रूप में अशोभनीय हैं जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 सामान्य (1) का उल्लंघन है।अतः मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका 34.3 के अनुक्रम में संविदा शर्तों के अनुरूप एक माह का मानदेय प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से आपकी संविदा नियुक्ति समाप्त की जाती है। उपरोक्त आदेश संजीव कुमार झा आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा 11 मई 2026 को जारी किया गया है

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