पुलिस थाना शक्ति में आबकारी का मामला हुआ दर्ज, अवैध रूप से बिक्री हेतु रखी गई शराब को शक्ति पुलिस ने किया जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी तीन मर्तबा आबकारी के तहत मामला हो चुका है दर्ज,SP अंकिता के निर्देशन में शक्ति थाना टीआई बृजेश तिवारी की कार्रवाई

पुलिस थाना शक्ति में आबकारी का मामला हुआ दर्ज, अवैध रूप से बिक्री हेतु रखी गई शराब को शक्ति पुलिस ने किया जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी तीन मर्तबा आबकारी के तहत मामला हो चुका है दर्ज,SP अंकिता के निर्देशन में शक्ति थाना टीआई बृजेश तिवारी की कार्रवाई kshititech
शक्ति पुलिस की गिरफ्त में अवैध शराब रखने का आरोपी

पुलिस थाना शक्ति में आबकारी का मामला हुआ दर्ज, अवैध रूप से बिक्री हेतु रखी गई शराब को शक्ति पुलिस ने किया जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी तीन मर्तबा आबकारी के तहत मामला हो चुका है दर्ज

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सकती-थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) के अप. क्र. 324/2024 धारा 34(2), आबकारी एक्ट दिनांक 29.08.2024 में अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब रखने वाला आदतन अपराधी गिरफ्तार किया गया है,आरोपी धनसाय राठौर के विरूद्ध पूर्व में भी 03 बार आबकारी एक्ट के तहत की गई है कार्यवाही की गई है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक सक्ती अंकिता शर्मा द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती रमा पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मनीष कुंवर के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 28.08.2024 को सउनि मथुरा प्रसाद मन्नेवार हमराह स्टाफ के साथ आबकारी एक्ट की कार्यवाही हेतु देहात रवाना हुआ था कि दौरान भ्रमण के मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम नंदौरखुर्द का धनसाय राठौर अपने घर के पीछे कोलाबाडी में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब बिक्री करने हेतु रखा कि हमराह स्टाफ एवं गवाहन के मुखबीर के बताये स्थान में जाकर रेड कार्यवाही किया जो धनसाय राठौर पिता प्रेमसाय राठौर उम्र 46 वर्ष सा. नंदौरखुर्द थाना सक्ती जिला सक्ती का अपने कब्जे से 30 पाव देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180ML भरी हुई सीलबंद को रखे रंगेहाथ पकड़ा गया जिसे उक्त शराब रखने संबध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिया जो जिसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया जिससे आरोपी धनसाय राठौर के कब्जे से उपरोक्त देशी प्लेन शराब को जप्ती कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश तिवारी थाना प्रभारी सक्ती नेतृत्व में सउनि मथुरा प्रसाद मन्नेवार, प्र.आर. 333 विनोद कंवर, आरक्षक यादराम चंद्रा, लक्मीार साहू, श्याम गबेल, म.आर. दिव्यांश गोड़ की महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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