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शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ा चालक को- 10000/-रुपये भरना पड़ा जुर्माना, शक्ति की जिला ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त है शक्ति पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से सड़क दुर्घटनाओं में भी आई कमी

शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ा चालक को- 10000/-रुपये भरना पड़ा जुर्माना, शक्ति की जिला ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त है शक्ति पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से सड़क दुर्घटनाओं में भी आई कमी Console Corptech
शराब पीकर वाहन चलाने वाला चालक ₹10000 के जुर्माना की रसीद के साथ
शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ा चालक को- 10000/-रुपये भरना पड़ा जुर्माना, शक्ति की जिला ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त है शक्ति पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से सड़क दुर्घटनाओं में भी आई कमी Console Corptech
वाहन चालक पर ₹10000 का हुआ जुर्माना

शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ा चालक को- 10000/-रुपये भरना पड़ा जुर्माना, शक्ति की जिला ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त है शक्ति पुलिस

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सकती- शक्ति जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस अंकिता शर्मा के निर्देशन में जिले के यातायात प्रभारी कमल किशोर महतो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं, तथा जिले में समय-समय पर नेशनल हाईवे एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर भारी माल वाहक वाहनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से जहां वाहन चालकों में भी दशहत है, तो वही शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती थी, किंतु पुलिस की कार्यवाही से जहां सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी देखी जा रही है तो वहीं ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी

इसी श्रृंखला में जिला सक्ती पुलिस दिनांक 26.10.2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10000/- रूपये जुर्माना किया गया है, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देश के मार्गदर्शन में जिला सक्ति में दुर्घटना में अंकुश लाने के लिये सक्ति क्षेत्र में की जा रही पहल की सभी जिलेवासी प्रशंसा कर रहे हैं,वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही थी। जिसमें एक कैप्सूल वाहन कमांक CG 07 CQ 3655 वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय प्रेश किया गया. जहां माननीय न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार रूपये का समन शुल्क काटा गया है

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