

प्रधान आरक्षक के खिलाफ अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने की शिकायतें- शक्ति जिले की SP अंकिता शर्मा ने किया निलंबित,19 सितंबर को जारी हुए आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- शक्ति जिले की आईपीएस पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा जहां अपराधों पर अंकुश लगाने अपनी पद स्थापना के बाद से ही निरंतर सक्रियता के साथ काम कर रही है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने महकमे के भी ऐसे पुलिस अधिकारी- कर्मचारी जो कि अवैध धंधों को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है, तथा पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा जहां अपने पुलिस महकमें के ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई है, तो वहीं 19 सितंबर 2024 को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय शक्ति ने एक आदेश जारी कर शक्ति जिले के पुलिस थाना मालखरौदा के प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है
पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि थाना मालखरौदा में पदस्थ प्र.आर.40 अश्वनी जायसवाल द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियो मे संलग्न व्यक्तियो को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से संरक्षण दिये जाने की निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही है, पूर्व मे भी प्र.आर. के विरूद्ध इस प्रकार की शिकायते प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्र.आर. का आचरण संदिग्ध एवं अपने पदीय गरिमा के विपरीत है। दिनांक 18.09.2024 को प्राप्त शिकायत के आधार पर प्र.आर. 40 अश्वनी जायसवाल थाना मालखरौदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र सक्ती सम्बद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में उक्त प्र. आर. को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी