ब्रेकिंग न्यूज़- छत्तीसगढ़ में 12 करोड़ की चूककर्ताओं से वसूली करेगा भविष्य निधि संगठन,संगठन ने जारी की संस्थानो की सूची,बीते वर्ष 65 संस्थानो के बैंक खाते सील कर 49 करोड़ की हो चुकी है वसूली, दुर्ग का बीएसआर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड भी है इस सूची में शामिल

ब्रेकिंग न्यूज़- छत्तीसगढ़ में 12 करोड़ की चूककर्ताओं से वसूली करेगा भविष्य निधि संगठन,संगठन ने जारी की संस्थानो की सूची,बीते वर्ष 65 संस्थानो के बैंक खाते सील कर 49 करोड़ की हो चुकी है वसूली, दुर्ग का बीएसआर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड भी है इस सूची में शामिल kshititech

छत्तीसगढ़ में 12 करोड़ की चूककर्ताओं से वसूली करेगा भविष्य निधि संगठन,संगठन ने जारी की संस्थाओं की सूची, 65 संस्थाओं के बैंक खाते सील पर 49 करोड़ की की जा चुकी है वसूली, दुर्ग का बीएसआर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड भी है इस सूची में शामिल

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) रायपुर ने छत्तीसगढ़ के बड़े चूककर्ता संस्थानों की सूची जारी की है, जिन पर कुल 11 करोड़ 24 लाख 90 हजार 875 रुपये की राशि बकाया है, ईपीएफओ के अनुसार बीएसआर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड, दुर्ग पर 6.01 करोड़ रुपये, आइडियाक इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर पर 1.34 करोड़ रुपये, किरोड़ीमल प्रौद्योगिकी संस्थान, रायगढ़ पर 1.01 करोड़ रुपये, प्रतिभा फ्लोकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग पर 38.18 लाख रुपये, नवभारत फ्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर पर 34.85 लाख रुपये, डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रायपुर पर 33.92 लाख रुपये, भिलाई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर पर 29.25 लाख रुपये, आसिया फैब्रिकेटर्स, दुर्ग पर 25.71 लाख रुपये और कैनेलाइट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ पर 17.38 लाख रुपये का बकाया दर्ज है, EPFO ने स्पष्ट किया है कि भविष्य निधि अधिनियम के तहत इन संस्थानों के खिलाफ बैंक खाते अटैच करने, संपत्ति कुर्क करने और जरूरत पड़ने पर नियोक्ताओं की गिरफ्तारी तक की कार्रवाई प्रस्तावित है। इस वर्ष अब तक 65 संस्थानों के बैंक खाते अटैच कर 49 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयवदन इंगले ने बताया कि चूककर्ता संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की टीम गठित की गई है और उन्हें गहन जांच व वसूली का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त रंगनाथ के नेतृत्व में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इंगले ने संस्थानों से अपील की है कि वे विधिक कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत लंबित देयों का भुगतान करें। EPFO का कहना है कि कर्मचारियों की निधि में किसी भी प्रकार की देरी या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बकाया राशि की वसूली हर हाल में की जाएगी।

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