बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल जमीन से कम की अब नहीं होगी रजिस्ट्री, शासन ने 22 जुलाई को जारी कर दिया आदेश



बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल जमीन से कम की अब नहीं होगी रजिस्ट्री, शासन ने 22 जुलाई को जारी कर दिया आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-छत्तीसगढ़ शासन ने 22 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब आने वाले समय में प्रदेश में पांच डिसमिल से कम की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी,उक्ताशय के संबंध में कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ द्वितीय तल, वाणिज्यिक कर विभाग जी०एस०टी० भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, कैपिटल काम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटलनगर, छ.ग.-492002 Phone: 0771-2512180, Email: igreg.cg@nic.in. ने अपने पत्र आदेश क्रमांक- 1158 तक.-3/62/2018 नवा रायपुर, दिनांक: 22/07/2025 के तहत सभी जिला पंजीयक समस्त छत्तीसगढ़,उप पंजीयक समस्त (छत्तीसगढ़) को निर्देशित करते हुए 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के संदर्भ के परिपालन में-उपरोक्त विषयक संदर्भित विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्र 20 सन् 1959) की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्न परन्तुक स्थापित किया गया है,परन्तु किसी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का ऐसा उपखण्ड नही बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो,अतः उक्त संशोधन के परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख से यदि यह स्पष्ट होता है कि किसी खसरे में से 0.05 एकड़ से कम का उपखण्ड कर विक्रय किया जा रहा है तो ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन न किया जाए।