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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- बघेल सरकार के समय लिए गए शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं पट्टो से संबंधित नियमों के आदेश को किया गया निरस्त, 19 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय, भूपेश बघेल ने जोर-जोर से चलाई थी 150 परसेंट में सरकारी जमीन खरीदो की स्कीम

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- बघेल सरकार के समय लिए गए शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं पट्टो से संबंधित नियमों के आदेश को किया गया निरस्त, 19 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय, भूपेश बघेल ने जोर-जोर से चलाई थी 150 परसेंट में सरकारी जमीन खरीदो की स्कीम kshititech
19 जुलाई को संपन्न छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार की कैबिनेट की बैठक
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- बघेल सरकार के समय लिए गए शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं पट्टो से संबंधित नियमों के आदेश को किया गया निरस्त, 19 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय, भूपेश बघेल ने जोर-जोर से चलाई थी 150 परसेंट में सरकारी जमीन खरीदो की स्कीम kshititech
19 जुलाई को संपन्न छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार की कैबिनेट की बैठक
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- बघेल सरकार के समय लिए गए शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं पट्टो से संबंधित नियमों के आदेश को किया गया निरस्त, 19 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय, भूपेश बघेल ने जोर-जोर से चलाई थी 150 परसेंट में सरकारी जमीन खरीदो की स्कीम kshititech
19 जुलाई को संपन्न छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार की कैबिनेट की बैठक

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- बघेल सरकार के समय लिए गए शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं पट्टो से संबंधित नियमों के आदेश को किया गया निरस्त, 19 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय, भूपेश बघेल ने जोर-जोर से चलाई थी 150 परसेंट में सरकारी जमीन खरीदो की स्कीम

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सकती-छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा नीत विष्णु देव सरकार की 19 जुलाई 2024 को संपन्न कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन साल 2018 से 2023 तक प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं पट्टे देने संबंधी सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है, साथ ही राज्य की सरकार ने विभिन्न निर्णय लिए हैं

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय-दिनांक – 19 जुलाई 2024

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

01- मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024- 2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया

02- साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला-किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया

03- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा

04- संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब “मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क” शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

05- छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है

06- जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं।

07- मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।

08- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तदुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

09- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया

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