



सकती जिले में डीजे बजाने के लिए संचालकों को लेनी होगी अनुमति, अन्यथा होगी राजसात की कार्रवाई, शक्ति जिला पुलिस ने जारी की सूचना,शक्ति जिले के जैजैपुर एवं मालखरौदा थाने में अवैध शराब के दर्ज हुए मामले
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सकती- शक्ति जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने पूरे जिले में डीजे संचालकों के लिए सूचना जारी की है, तथा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयात का कहना है कि पुलिस द्वारा बताए गए नियमानुसार डीजे संचालक अपने डीजे का संचालन करें, अन्यथा राजसात की बड़ी कार्रवाई भी की जा सकेगी
शक्ति जिला पुलिस द्वारा जो डीजे संचालक व जन सामान्य हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत……..
01- डीजे लगाकर वाहन चलाया जाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध है ऐसा करने पर डीजे संचालक का डीजे एवं वाहन जप्त कर राजसात की कार्यवाही की जावेगी।
02- डीजे संचालक किसी भी संस्था या व्यक्ति को डीजे उपलब्ध कराने के पूर्व अधिकृत प्राधिकारी (कार्यपालिक दण्डाधिकारी / तहसीलदार) से अनुमति लेवें।
03- डीजे की ध्वनि स्तर (डेसीबल) की सीमा में ही रहे अत्यधिक तेज आवाज में डीजे का प्रयोग ना करें अनुमति में उल्लेखित समय सीमा में ही डीजे का उपयोग किया जावें समय सीमा के उपरांत डीजे का उपयोग ना किया जावें।
04- मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देश का डीजे संचालको को पालन करना अनिवार्य है।
05- यदि किसी डीजे संचालक द्वारा नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो विधिवत् कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जावेंगा।
06- दोष सिद्ध होने के उपरांत यदि पुनः अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में डीजे एवं वाहन राजसात किया जावेंगा।
07- अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय परिसर एवं अन्य संवेदनशील स्थलो के आसपास तेज आवाज में डीजे आदि नहीं बजाया जावें।
08- यदि किसी व्यक्ति द्वारा डीजे बजाते हुए पाये जाने पर विडियोग्राफी बनाकर कंट्रोल रूम को सुचित करें। हो सके तो गाड़ी नंबर, लोकेशन सहिंत कंट्रोल रूम शक्ति के मोबाइल नंबर वाट्स एप नंबर 9479189615 पर शेयर करें
जैजैपुर पुलिस ने अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार
सकती-थाना जैजैपुर पुलिस की कार्यवाही दिनांक 01/09/2024 में 29 पौवा देसी यूनिक शराब बिक्री करते 01 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से),अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ति मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब बिक्री एवम तस्करी की रोकथाम के लिए कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है, जिसके परिपालन में दिनाक 01.09. 2024 को मुखबिर सूचना पर ग्राम नहर पुल के पास गलगलाडिही रोड जैजैपुर में शराब रेड कार्यवाही किया गया जहां आरोपी डंकेश्वर् साहू पिता जवाहर लाल साहू उम्र 45 साल निवासी तुषार, थाना जैजैपुर के कब्जे से 29 पौवा युनिक देशी शराब कीमती 2610/– रूपये को बिक्री करते गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से आरोपी को दिनांक 01.09.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया,उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ललित चंद्रा के मार्गदर्शन में प्र. आर. 10 अनुप लकडा, आर 112 मिट्ठू बरमन , आर 264 यादराम चंद्रा का सराहनीय योगदान रहा
बाराद्वार पुलिस ने किया अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार
सकती-पुलिस थाना – बाराद्वार जिला सक्ती (छग) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 205/24 धारा 34(2) आब. एक्ट में अवैध रूप से शराब कब्जे में रखने वाले आरोपी 07 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ थाना बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार किया गया है,नाम आरोपी राम लाल धारिया पिता सिध्द राम धारिया उम्र 36 साल निवासी डेरागढ़, थाना-बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. है,घटना का विवरण मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियो को लगातार अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , सुश्री रमा पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर के मार्गदशन पर दिनांक 01.09.24 को मुखबीर के द्वारा ग्राम डेरागढ़ बाजार चौक अमरैया में राम लाल धारिया अवैध शराब बिक्री करने हेतु कच्ची महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है सूचना देने पर मुखबीर के बताये स्थान में जाकर ततकाल रेड कार्यवाही कर आरोपी राम लाल धारिया पिता सिध्द राम धारिया उम्र 35 साल निवासी डेरागढ़ थाना-बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. के कब्जे से 01 पीला रंग के 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में एक में 05 लीटर एवं एक हरे रंग के प्लॉस्टिक बॉटल में 02 लीटर कुल करीब 07 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 700 रूपये मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया,उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश खलखो, सउनि नजीर हुसैन, आर. योगेश राठौर, आर. रामकुमार यादव, आर. कंचन सिदार, योगेश कुमार साहू, आर. बुधेश्वर पटेल, सैनिक राजेश कंवर का विशेष योगदान रहा ।