कूलिंग करने में विफल रहा एयर कंडीशनर. उपभोक्ता को लौटाने होंगे एसी के पूरे पैसे.उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दिया आदेश. एसी की कीमत के साथ-साथ ₹10000 का जुर्माना भी. कंपनियों की मनमानी से त्रस्त हो चुके हैं उपभोक्ता

कूलिंग करने में विफल रहा एयर कंडीशनर. उपभोक्ता को लौटाने होंगे एसी के पूरे पैसे.उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दिया आदेश. एसी की कीमत के साथ-साथ ₹10000 का जुर्माना भी. कंपनियों की मनमानी से त्रस्त हो चुके हैं उपभोक्ता kshititech

कूलिंग करने में विफल रहा एयर कंडीशनर. उपभोक्ता को लौटाने होंगे एसी के पूरे पैसे.उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दिया आदेश. एसी की कीमत के साथ-साथ ₹10000 का जुर्माना भी

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में फुजित्सु जनरल इंडिया कंपनी को उपभोक्ता को एसी की पूरी कीमत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया और 25 हजार रुपये मुआवजा और दस हजार मुकदमे का खर्च भी देने के भी आदेश दिए।शिकायत के अनुसार, वैभव सिंह ने 17 फरवरी 2025 को अधिकृत डीलर से 1.14 लाख रुपये में तीन टन का स्प्लिट एसी खरीदा था। इंस्टालेशन के दौरान कंपनी ने बताया कि एसी को सामान्य दीवार पर नहीं लगाया जा सकता, जिसके चलते उपभोक्ता को अलग स्टैंड पर लगाने के लिए लगभग रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े। मौसम ठंडा होने के कारण शुरुआत में एसी की जांच नहीं हो सकी।11 मई 2025 को पहली बार इस्तेमाल करने पर एसी पर्याप्त कूलिंग देने में विफल रहा। इसके बाद 18 से 21 मई के बीच उपभोक्ता ने कंपनी को कई बार शिकायत की। 18 मई को 5 और 19 मई को 11 बार काल की गईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि एसी अपने मूल उद्देश्य यानी कूलिंग में ही विफल रहा। कई बार सर्विस के बावजूद कंपनी समस्या दूर नहीं कर सकी, जो सेवा में कमी को दर्शाता है। आयोग ने कंपनी को 1.14 लाख रुपये की पूरी राशि लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 25 हजार रुपये मुआवजा और दस हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का भी आदेश दिया।

Discover more from GL News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading