



शक्ति जिले की प्रशासनिक खबरें एक नजर में- 15 फरवरी को होने वाली निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर दिशा निर्देश जारी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल को दिया गया प्रशिक्षण
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत जनपद पंचायत डभरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल में, जनपद पंचायत मालखरौदा में पी एम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में और जनपद पंचायत सक्ती में सेजेस सक्ती में निर्वाचन हेतु मतदान दल के पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 01, मतदान अधिकारी क्रमांक 02, एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 03 को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी मतदान दलों के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण देते हुए निष्पक्ष चुनाव कार्य निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण में बालेश्वर राम एस.डी.एम. डभरा, संजय मिंज तहसीलदार डभरा, श्री सी. के. आदिले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डभरा, आशीष पटेल, नायब तहसीलदार डभरा सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी, निर्वाचन प्रभारी व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी
सक्ती- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार मतदान प्रक्रिया एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्र एव मतगणना स्थल पर सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। मतगणना स्थल पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी रिटर्निंग ऑफिसर के देखरेख में पर्याप्त दूरी से की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतपत्रों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। मतदान केन्द्र एवं मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी किसी भी मीडियाकर्मी को प्रवेश करने से रोक सकेंगे। किसी भी स्थिति में लगातार वीडियोग्रॉफी नहीं की जा सकेगी। मतदान केन्द्र के समक्ष बाहर लाईन में मतदान के लिए प्रतीक्षारत खड़े मतदाताओं की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतदान केन्द्र में मतदान प्रकोष्ठ के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है।