बड़ी खबर- 1 अक्टूबर से नगदी में नहीं मिलेगी प्रीमियम विदेशी मदिरा। छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया नया आदेश. ऑनलाइन पेमेंट कर ही खरीदी जा सकेगी प्रीमियम विदेशी मदिरा. शक्ति की विदेशी मदिरा प्रीमियम दुकान में भी लागू होगा यह नियम।प्रदेश के 22 जिलों के लिए जारी हुआ आदेश




बड़ी खबर- 1 अक्टूबर से नगदी में नहीं मिलेगी प्रीमियम विदेशी मदिरा। छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया नया आदेश. ऑनलाइन पेमेंट कर ही खरीदी जा सकेगी प्रीमियम विदेशी मदिरा. शक्ति की विदेशी मदिरा प्रीमियम दुकान में भी लागू होगा यह नियम।प्रदेश के 22 जिलों के लिए जारी हुआ आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में 1 अक्टूबर 2026 से केवल आनलाइन पेमेंट से ही मदिरा विक्रय होगा। उपरोक्त आदेश संबंधित विभाग ने जारी कर दिया है तथा प्रदेश की सभी दुकानों में यह नियम सख्ती से लागू होगा।छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) के पत्र क्र./ सी.एस.एम.सी.एल./2026-27/5791 रायपुर, दिनांक :- 21/09/2026 के अनुसार महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक / जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल, समस्त जिला (छ.ग.) को निर्देशित करते हुए दिनांक 01 अक्टूबर 2026 से राज्य की समस्त प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों को कैशलेस में संचालन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश बाबत् निर्देशित किया गया है जिसमें
छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमि. रायपुर का आदेश क्रमांक 5439 दिनांक 08.09.2026 के अनुसार उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों को दिनांक 01.10.2026 से पूर्णतः कैशलेस किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। इन दुकानों को पूर्णतः कैशलेस संचालन किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते है। तथा शक्ति जिले की भी सभी दुकानों में उपरोक्त आदेश का परिपालन सुनिश्चित होगा







