शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे.पैसे नहीं मिले तो मारपीट कर जान से मारने की दे डाली धमकी. आरोपी चढ़ा सकती पुलिस के हत्थे. पुलिस ने करी का. पहुंचा दिया हवालात. शक्ति टीआई लखन पटेल की सक्रियता से अपराधियों पर हो रही कार्रवाई

शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे.पैसे नहीं मिले तो मारपीट कर जान से मारने की दे डाली धमकी. आरोपी चढ़ा सकती पुलिस के हत्थे. पुलिस ने करी का. पहुंचा दिया हवालात. शक्ति टीआई लखन पटेल की सक्रियता से अपराधियों पर हो रही कार्रवाई kshititech
शक्ति पुलिस  की  गिरफ्त में आरोपी

शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे.पैसे नहीं मिले तो मारपीट कर जान से मारने की दे डाली धमकी. आरोपी चढ़ा सकती पुलिस के हत्थे. पुलिस ने करी का. पहुंचा दिया हवालात. शक्ति टीआई लखन पटेल की सक्रियता से अपराधियों पर हो रही कार्रवाई

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल के खबर

शक्ति -शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर युवक से मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार।थाना सक्ती पुलिस की त्वरित कार्रवाई।शराब पीने के लिए ₹500 की मांग कर युवक से गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार।आरोपी दुर्गेश उर्फ लतेल चौहान, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 04, सक्ती गिरफ्तार।प्रकरण में धारा 296, 351(3), 115(2), 119(1), 126(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई।आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
है।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विष्णु साहू द्वारा थाना सक्ती उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 06.09.2026 की रात्रि लगभग 09:30 बजे वह रोज की भांति किसान बीज भंडार कृषि दवाई दुकान के पीछे स्थित गोदाम की ओर से अपने घर जा रहा था।इसी दौरान आरोपी दुर्गेश उर्फ लतेल चौहान द्वारा प्रार्थी का रास्ता रोककर जबरन शराब पीने के लिए ₹500/- की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगा। आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई गई।घटना के बाद जब प्रार्थी अपने घर की ओर जा रहा था, तब भी आरोपी उसका पीछा करते हुए घर के सामने पहुंच गया और पुनः गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगा। प्रार्थी द्वारा शोर मचाने पर उसकी पत्नी पुष्पा साहू एवं पड़ोसी शोभा साहू मौके पर पहुंचे तथा बीच-बचाव कर प्रार्थी को आरोपी से बचाया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 379/2026, धारा 296, 351(3), 115(2), 119(1), 126(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी एवं आहिता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहों के कथन दर्ज किए गए।विवेचना के दौरान आरोपी दुर्गेश उर्फ लतेल चौहान पिता स्व. पुनी राम चौहान, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 04, थाना सक्ती, जिला सक्ती के विरुद्ध अपराध घटित करना प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस द्वारा उसे दिनांक 07.09.2026 को प्रातः 11:20 बजे गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी को दिनांक 18.09.2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।आरोपी दुर्गेश उर्फ लतेल के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक रिकार्ड दर्ज हो ना पाया गया.उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री पंकज कुमार पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सक्ती एवं थाना सक्ती पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए की गई।सक्ती पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है तथा आम नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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