मराठी भाषा नहीं जानने वाले अब मुंबई में नहीं चला पाएंगे ऑटो और टैक्सी. सरकार ने जारी किया नया आदेश। लेना होगा दक्षता प्रमाण पत्र

मराठी भाषा नहीं जानने वाले अब मुंबई में नहीं चला पाएंगे ऑटो और टैक्सी. सरकार ने जारी किया नया आदेश। लेना होगा दक्षता प्रमाण पत्र kshititech

मराठी भाषा नहीं जानने वाले अब मुंबई में नहीं चला पाएंगे ऑटो और टैक्सी. सरकार ने जारी किया नया आदेश। लेना होगा दक्षता प्रमाण पत्र

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयलकी खबर

शक्ति -महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में जो गैर मराठी आटो-रिक्शा और टैक्सी चालक 15 अगस्त तक मराठी भाषा में दक्षता का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।विभाग ने सभी गैर-मराठी आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक जून से 15 अगस्त 2026 के बीच चार घंटे का मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम (मराठी बातचीत का कोर्स) पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ को यह कोर्स मुफ्त में कराने के लिए अधिकृत संस्थाओं के तौर पर चुना गया है। परिवहन विभाग केवल इन्हीं संस्थाओं द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को ही मान्यता देगा।परिवहन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर रवि गायकवाड़ ने बताया कि मुंबई परिक्षेत्र में 71 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। कोंकण मराठी साहित्य परिषद से जुड़े लगभग 4,500 शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यलय के अधिकारी भी चालकों की मदद कर रहे हैं।विभाग ने एक बयान में कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच भाषा की रुकावटों को दूर करना है। विभाग ने चेतावनी दी कि 15 अगस्त 2026 के बाद जिन गैर मराठी चालकों के पास यह सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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