रेलयात्री सावधान- बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर कई गुना देना होगा जुर्माना. रेलवे ने बदल दिये अपने नियम। 1989 से चला रहा था कानून


रेलयात्री सावधान- बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर कई गुना देना होगा जुर्माना. रेलवे ने बदल दिये अपने नियम। 1989 से चला रहा था कानून
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने और निर्धारित श्रेणी से अलग कोच में सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त बनाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत एक जुलाई से ऐसे मामलों में लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी। इसका असर जिला समेत देशभर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में देखने को मिलेगा।अब तक बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने या सामान्य टिकट लेकर स्लीपर अथवा उच्च श्रेणी के डिब्बों में सफर करने पर यात्रियों से न्यूनतम 250 रुपये का दंड वसूला जाता था। रेलवे प्रशासन ने इस राशि को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा यात्रा दूरी और किराए के अनुसार अन्य देय शुल्क भी पहले की तरह वसूले जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों में किए गए संशोधनों और जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत लागू नई व्यवस्था का हिस्सा है। विशेष रूप से धारा 137 और धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दंड राशि में वृद्धि की गई है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।हरदोई रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री लखनऊ, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और अन्य प्रमुख शहरों के लिए यात्रा करते हैं। त्योहारों, छुट्टियों और भीड़भाड़ के समय कई यात्री बिना आरक्षण के स्लीपर कोच में प्रवेश कर जाते हैं या बिना टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं। ऐसे यात्रियों पर अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा।

