आरकेएम ने किया अनुबंध का उल्लंघन -शक्ति जिले के आरकेएम पावर में नहीं जमा की करोड़ों रुपए की जलकर की राशि. जल संसाधन विभाग ने जारी किया नोटिस

आरकेएम ने किया अनुबंध का उल्लंघन -शक्ति जिले के आरकेएम पावर में नहीं जमा की करोड़ों रुपए की जलकर की राशि. जल संसाधन विभाग ने जारी किया नोटिस kshititech
आरकेएम पावर जैन प्राइवेट लिमिटेड उच्चपंडा जिला शक्ति
आरकेएम ने किया अनुबंध का उल्लंघन -शक्ति जिले के आरकेएम पावर में नहीं जमा की करोड़ों रुपए की जलकर की राशि. जल संसाधन विभाग ने जारी किया नोटिस kshititech

आरकेएम द्वारा उपयोग की गई जल की matraa
आरकेएम ने किया अनुबंध का उल्लंघन -शक्ति जिले के आरकेएम पावर में नहीं जमा की करोड़ों रुपए की जलकर की राशि. जल संसाधन विभाग ने जारी किया नोटिस kshititech

आरकेएम द्वारा उपयोग की गई जल की मात्रा

आरकेएम ने किया अनुबंध का उल्लंघन -शक्ति जिले के आरकेएम पावर में नहीं जमा की करोड़ों रुपए की जलकर की राशि. जल संसाधन विभाग ने जारी किया नोटिस

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -शक्ति जिले के उच्चपिंडा स्थित आरकेएम पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जल का उपयोग किया जा रहा है।किंतु करोड़ों रुपए की शासन को दी जाने वाली जलकर की राशि को अभी तक जमा नहीं किया गया है। जिसे लेकर कार्यालय अधीक्षण अभियंता केलो परियोजना बांध मंडल, खरसिया जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के पत्र ज्ञाप क्र. 4 कार्य/251 (11)/सा. पत्रा. -01/ खरसिया /1437 दिनांक 16/6/2026 के अंतर्गत मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लिमि. उच्चपिण्डा तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) को बकाया अग्रिम जलकर राशि एवं जलकर राशि जमा करने बाबत निर्देशित करते हुए मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर के पृष्ठा. क्र. 4757/03/कार्य / साराडीह बैराज / बिलासपुर, दिनांक 08.09.2025।कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 4 कार्य/251 (11)/सा. पत्रा. -01/ खरसिया / 1264, दिनांक 29.08.2025।कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 4 कार्य/आर. के. एम. / खरसिया / 139, दिनांक 20.01.2026।कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 4 कार्य/251 (II)/सा. पत्रा. -01/ खरसिया / 1263, दिनांक 29.08.2025।कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र. 01, खरसिया का ज्ञाप क्रमांक 1080/तक-49 (Part-11) / आर. के. एम. पावरजेन प्रा.लि./ खरसिया, दिनांक 15.06.2026।अनुबंध दिनांक 04.12.2015 का हवाला देते हुए बताया गया है कि कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 01, खरसिया के संदर्भित पत्र क्र. 05 का अवलोकन करे आपके संस्थान द्वारा प्रथम यूनिट 360 मेगावाट का पावर प्लांट करने हेतु 11.20 मि.घ.मी. वार्षिक जल के लिये किये गये अनुबंध उपरांत अंतर्गत साराडीह बैराज से जल आहरण किया जा रहा है। आपके संस्थान के विरुद्ध दिनांक 31.05.2026 की स्थिति में कुल राशि रू. 41306.881 लाख विभाग में जमा करना शेष है। विवरण निम्नानुसार है।शेष द्वितीय किस्त की राशि 4480.957 लाख।द्वितीय किस्त की राशि समय पर जमा नहीं करने के कारण 2% दण्ड राशि।89.619 लाख।भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवसायिक ऋण 9% वार्षिक ब्याज राशि (वर्ष 11/2011 से 05/2026 तक) 5873.459 लाख।भू-अर्जन की अनुपातिक राशि।4328.426 लाख।बकाया जलकर की राशि (09/2023 से 05/2026 तक) (1% वार्षिक सेवा शुल्क एवं 24% वार्षिक ब्याज सहित)।11867.05 लाख।संस्थान द्वारा अप्राधिकृत रूप से उपयोग किये गये जल का पूर्व में प्रेषित देयक तथा वर्तमान में जारी किये गये देयक अनुसार अंतर राशि14667.37 लाख 12/2020 से 08/2025 तक) कुल राशि -41306.881 लाख बकाया है।
मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर के संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा संपूर्ण जल आहरण की मात्रा पर वर्तमान दर 10.50/15.75 15.75 प्रति. घ.मी. के स्थान पर राशि रू. 31.50 प्रति घ.मी.
[6/18, 1:39 PM] kanhaiya Goyal: प्रभारित करने के निर्देशानुसार, आपके संस्थान द्वारा दिसम्बर 2020 से अगस्त 2025 तक आहरित किये गये जल का अंतर राशि का पुनरीक्षित देयक राशि रू. 14667.37 लाख तथा बकाया जलकर राशि रु. 11867.05 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 26534.420 लाख जलकर, दिनांक 31.05.2026 की स्थिति में वसूली हेतु शेष है। छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक / PROJ/424/2026-WRD/7-ए/ज.सं./तशा. /डी-4/औ.ज.प्र./01, दिनांक 02.02.2026 द्वारा निर्धारित नवीन जल दर अनुसार आपके संस्थान द्वारा अप्राधिकृत रूप से आहरित किये जा रहे जल मात्रा हेतु रू. 15.00 प्रति घ.मी. के स्थान पर तिगुनी दर अर्थात् रू. 45.00 प्रति घ.मी. अनुसार फरवरी 2026 से मई 2026 तक का देयक जारी किया गया है। किन्तु आपके संस्थान द्वारा अभी भी पूर्व प्रचलित दर रू. 10.50/15.75 प्रति घ.मी. के अनुसार वर्तमान देयक के रिडिंग अनुसार गणना कर जलकर की राशि जमा किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है, नियम के विपरीत है तथा अनुबंध का खंडन है।अतः आप उपरोक्त राशि रू. 41306.881 (14772.461 + 26534.420) लाख विभाग में तत्काल जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा अनुबंध में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित किया जावेगा जिसके लिये संस्थान पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

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