कलेक्टर के निर्देशन में उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान में अनियमितता मिलने पर कार्यवाही, 21 दिनों के लिए बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध.कृषि विभाग ने किसानों और विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील. नशा मुक्ति को लेकर शक्ति जिले में चलेगा जागरूकता अभियान


कलेक्टर के निर्देशन में उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान में अनियमितता मिलने पर कार्यवाही, 21 दिनों के लिए बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध.कृषि विभाग ने किसानों और विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील. नशा मुक्ति को लेकर शक्ति जिले में चलेगा जागरूकता अभियान
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि श्री तरुण कुमार प्रधान के मार्गदर्शन में उर्वरकों की असामान्य बिक्री, कालाबाजारी तथा जमाखोरी रोकने के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय दल द्वारा सतत निगरानी एवं जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला एवं विकासखंड स्तरीय दल द्वारा विकासखंड डभरा के ग्राम सपोस स्थित उर्वरक विक्रेता मैसर्स श्री हनुमान ट्रेडिंग कंपनी के परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिंकेटेड एस.एस.पी. दानेदार 224 बोरी (11.200 मीट्रिक टन), जिंकेटेड एस.एस.पी. पाउडर 450 बोरी (22.500 मीट्रिक टन) तथा जिंकेटेड-बोरोनेटेड एस.एस.पी. दानेदार 122 बोरी (6.100 मीट्रिक टन) उर्वरक पाए गए। जांच के दौरान संबंधित उर्वरकों के संबंध में स्पष्ट बिल-वाउचर प्रस्तुत नहीं किए जा सके तथा फर्म द्वारा जुड़वाने संबंधी आवश्यक दस्तावेजों का भी अभाव पाया गया। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद स्थिति प्रतीत होने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विकासखंड डभरा के उर्वरक निरीक्षक द्वारा उक्त उर्वरकों की बिक्री पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही संबंधित उर्वरक विक्रेता को 7 दिनों के भीतर आवश्यक एवं स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त कार्रवाई के दौरान जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री सुमान सिंह पैकर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री कृतराज तथा विकासखंड डभरा के उर्वरक निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार पटेल उपस्थित रहे। कृषि विभाग ने विकासखंड क्षेत्र के समस्त उर्वरक विक्रेताओं, भंडारणकर्ताओं एवं किसानों से अपील की है कि बिना वैध लाइसेंस एवं आवश्यक दस्तावेजों के उर्वरकों का भंडारण, परिवहन अथवा विक्रय न करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से उर्वरकों का भंडारण कर कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक क्रय करें तथा खरीद के समय पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना विकासखंड कृषि कार्यालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दें।
17 से 26 जून तक जिले में चलेगा नशा मुक्त भारत अभियान, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम होंगे आयोजित
शक्ति -भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में 17 जून से 26 जून 2026 तक व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।उपसंचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर ) लागू की गई है। इसी के तहत जिले में विभिन्न विभागों, जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों तथा शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अभियान के दौरान सामूहिक शपथ, निबंध प्रतियोगिता, जागरूकता रैली, संगोष्ठी तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम “नशा मुक्त भारत अभियान – विकसित भारत की पहचान” थीम पर आधारित होंगे। इसके तहत 26 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा संकुल कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशापान के दुष्प्रभावों से संबंधित विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही नागरिक नशा मुक्त भारत अभियान के क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन शपथ लेकर नशामुक्ति का संकल्प ले सकेंगे तथा प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।

