Paytm Payments Bank पर RBI की बड़ी कार्रवाई, बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल. 24 अप्रैल को आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए कहा- डिपॉजिटर्स के हितों में नहीं था बैंक का कारोबार.बैंक के संचालन में मिली गंभीर अनियमितताये है



Paytm Payments Bank पर RBI की बड़ी कार्रवाई, बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल. 24 अप्रैल को आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए कहा- डिपॉजिटर्स के हितों में नहीं था बैंक का कारोबार
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गो यल की खबर
शक्ति -भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल 2026 को बड़ा कदम उठाते हुए Paytm पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI ने कहा कि बैंक का कारोबार डिपॉजिटर्स के हितों के खिलाफ चलाया जा रहा था और बैंक लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, ये आदेश 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो गया है. RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत यह कार्रवाई की है. RBI ने अपने बयान में कहा कि बैंक के प्रबंधन का सामान्य चरित्र डिपॉजिटर्स और सार्वजनिक हित के लिए नुकसानदायक पाया गया. साथ ही बैंक के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. ये कार्रवाई Paytm पेमेंट्स बैंक के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे बैंक के ग्राहकों के बीच भी चिंता बढ़ सकती है.
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.जनवरी 2024 में RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक को फ्रेश डिपॉजिट्स स्वीकार करने से रोक दिया था. उस समय RBI ने कहा था कि बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहा है. इसमें ग्राहक सत्यापन (Customer Due Diligence) फंड्स के इस्तेमाल और तकनीकी ढांचे से जुड़े नियम शामिल थे. इससे पहले RBI ने 11 मार्च 2022 से बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगा दी थी. हालांकि, बैंक फिलहाल ऑपरेशन में बना हुआ है, लेकिन उसकी गतिविधियां काफी सीमित हैं. अभी बैंक केवल मौजूदा ग्राहकों की जमा राशि निकासी प्रोसेस कर सकता है और बैंकिंग चैनलों के जरिए लोन रेफरल जैसी सर्विस दे सकता है



