09 वर्ष की नाबालिक बच्ची से 46 वर्ष के दुष्कर्मी ने किया दुष्कर्म.न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा



09 वर्ष की नाबालिक बच्ची से 46 वर्ष के दुष्कर्मी ने किया दुष्कर्म.न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -09 वर्ष की नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी को उम्र कैद की सजा एवं 13000 रू. जुर्माना से किया दंडित किया गया है.थाना मालखरौदा जिला सक्ती छ.ग. के अपराध कमांक 208/2025 धारा 137 (2), 127 (2), 65 (2) बी.एन.एस. 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया पडिता की मां थाना मालखरौदा आकर लिखित शिकायत रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह रोजी मजदूरी का काम अपने पति के साथ करती है दिनांक 12.09.2025 के सुबह 11.00 बजे अपनी पुत्री को नहला रही थी, तब उसकी पुत्री उसे बतायी कि दिनांक 11.09.2025 के शाम करीबन 8.30 बजे बड़े पापा डहसराम सोनवानी के यहां खेल रही थी. उसी समय गांव का रहने वाला दूजराम सोनवानी चल तेरे घर छोड़ देता हूँ कहकर उसकी बेटी पीडिता को ले जाकर कमरे में जबरदस्ती मुंह दबाकर अण्डरवियर उतारकर गंदा काम किया है. फिर जब वह उसकी बेटी पीड़िता का चड्डी उतार कर देखी तो उसकी नाबालिग बेटी पीड़िता के गुप्तांग से खून बह रहा था तब वह अपने पति को पूरी बात बतायी उसके पति गांव के मुख्य व्यक्ति को घटना की सारी बात बताकर रिपोर्ट दर्ज कराये। प्रार्थिया। पीडिता की मां की रिपोर्ट पर थाना मालखरौदा में आरोपी दूजराम सोनवानी उर्फ गुड्डू सोनवानी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 208/2025 अतर्गत धारा 137 (2), 127(2), 65 (1) बीएनएस एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोत्री का महिला पुलिस अधिकारी से एवं जे.एम.एफ.सी. सक्ती के न्यायालय से कराया गया। प्रार्थिया एवं पीडिता से पूछताछ कर कथन लिया गया जिन्होने अपने कथन मे उक्त घटना को आरोपी के द्वारा कारित करना बतायी है आरोपी दूजराम सोनवानी को तलब कर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। पीडिता एवं उसके अभिभावक की सहमति पश्चात पीड़िता की विधिवत महिला चिकित्सक से शारीरिक परीक्षण करवाया गया। आरोपी का डॉक्टर द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें डाक्टर द्वारा आरोपी का शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट से सभोग करने में सक्षम होना लेख किया गया है। आरोपी दूजराम सोनवानी द्वारा अपराध करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 13.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गयी। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 207/2025 तैयार कर न्यायालय में देश किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) सक्ती श्रीमती गंगा पटेल ने शाने निर्णय दिनांक 24.02.2026 को आरोपी दुजराम सोनवानी पिता स्व दुलारसाय सोनवानी उम्र 46 वर्ष निवासी पिरदा थाना मालखरौदा जिला सक्ती छ.ग. को उम्र कैद की सजा एवं 13000 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण राजपूत, उप निरीक्षक अनवर अली आरक्षक सेतराम पटेल, शत्रुघन जांगडे का विशेष योगदान रहा।


