



नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार,हसौद थाने के अंतर्गत अवैध शराब का मामला दर्ज, अपराधों पर नियंत्रण करने जिला पुलिस सक्रिय
सक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार किये गए है तथा उपरोक्त मामला थाना नगरदा जिला सक्ती (छ0ग0) का है,जिसमे अप. क. 52/2023 दर्ज किया गया है ल,तथा आरोपी:- 1. चन्द्रकुमार सतनामी उर्फ मुण्डा पिता स्व. पंचराम सतनामी उम्र 30 वर्ष साकिन,धारा 323, 363, 366, 376 (2) झ.ढ, 376 डी भादवि. एवं 3. 4 (2) 5 (ठ) पाक्सो एक्ट असौदा, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.),2. तुलसी कुमार खाण्डे पिता कवल साय खाण्डे उम्र 37 वर्ष साकिन रतनमहका खरसिया, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) है, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना नगरदा क्षेत्रांतर्गत मामले के प्रार्थी की रिपोर्ट पर कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 15 वर्ष की घर से दिनांक 17.06.2023 को बिना बताये कहीं चली गयी है। कि किसी व्यक्ति के बहला फुसलाकर ले जाया गया है कि सूचना पर अपराध क्रमांक 52 / 2023 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले के अपहृत बालिका एवं आरोपी की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ति मोह० तस्लीम आरिफ के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 29.07.2023 को आरोपी चन्द्रकुमार सतनामी के कब्जे से पीड़िता अपहृत बालिका को दस्तयाब किया गया। जिससे पूछताछ कर कथन लिया गया तो वह बताई कि दिनांक घटना को पिता के डाटने से नाराज होकर पैदल सक्ती रेल्वे स्टेशन चली गई थी वहाँ आरोपी सदर उसे अकेले देख उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ट्रेन में खरसिया ले गये वहाँ से अपने जीजा तुलसी कुमार खाण्डे के साथ पीड़िता को मो0सा0 में बैठाकर उसके घर महका ले गया। जहाँ आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर जबरदस्ती शादी कर पत्नी बनाकर रखा था एवं मारपीट करता था। जिस पर प्रकरण में धारा 323, 366, 376 (2) झ, ढ, 376 डी भादवि एवं 3, 4 (2) 5 (ठ) पाक्सो एक्ट जोड़ा जाकर आरोपी 1. चन्द्रकुमार सतनामी उर्फ मुण्डा पिता स्व. पंचराम सतनामी उम्र 30 वर्ष साकिन असौदा, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) 2. तुलसी कुमार खाण्डे पिता कवल साय खाण्डे उम्र 37 वर्ष साकिन रतनमहका खरसिया, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को दिनांक 29.07.2023 को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है,उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सुनीता नाग बंजारे थाना प्रभारी नगरदा, म.प्र.आर. बिन्दुमति, प्र.आर. नरसिंह बर्मन, आर. नवधा सिंह कवर, अश्वनी राठौर, गणेश कवर, विकास बरेठ, थाना नगरदा का विशेष योगदान रहा।
पुलिस थाना हसौद में अवैध शराब का मामला दर्ज
सकती- शक्ति जिले के पुलिस थाना – हसौद के अपराध क० 105, 106/2023 जिला सक्ती (छ०ग०) धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है एवं अवैध शराब बिकी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार किये गए है, पुलिस अधीक्षक एम आर अहिरे (भा.पु.से) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह के द्वारा जिले में अवैध रूप से शराब बिकी एवं तस्करों की रोकथाम के लिये कड़े निर्देश दिये गये है कि इसी तारतम्य में आज दिनांक 30.07. 2023 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि 02 व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिकी हेतु अपने कब्जे में रखकर ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर टीम गठित कर रेड कार्यवाही कर आरोपी 01. ओमप्रकाश टण्डन पिता श्याम लाल टण्डन उम्र 27 साल साकिन कैथा थाना हसीद जिला सक्ती (छ.ग.) के कब्जे से ग्राम हसौद के रामबाई कन्हैया लाल कालेज के पास 06 लीटर कच्ची मुहआ शराब कीमती 600 /रु एवं आरोपी जगदीश प्रसाद डुप्ले पिता रामनारायण डुप्ले उम्र 36 साल साकिन बैहागुडरू थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) के कब्जे से ग्राम पिसौद मोड़ के पास से 08 लीटर कच्ची मुहआ शराब कीमती 800 /रु जप्त किया गया। जिस पर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। जिन्हें माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त मामले की कार्यवाही में उप निरीक्षक कमल कुमार मैरिषा, प्रधान आर0 अनूप खलखो, प्रधान आर० ओमप्रकाश अजगल्ले, आर० गंगाधर कर्ष, जयप्रकाश गबेल, दिगम्बर साह सुरेश कुमार बंजारे का विशेष योगदान रहा है


