नो रिस्क, नो जोखिम- किसान भाई पहले करवा लो फसलों का बीमा, कृषि विभाग ने बढ़ा दी 14 अगस्त तक की तारीख, कृषि उपसंचालक शक्ति ने दी जानकारी


नो रिस्क, नो जोखिम- किसान भाई पहले करवा लो फसलों का बीमा, कृषि विभाग ने बढ़ा दी 14 अगस्त तक की तारीख, कृषि उपसंचालक शक्ति ने दी जानकारी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025 हेतु फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 नियत की गई थी। जिसे अब बढ़ा कर अऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 एवं ऋणी किसानों के लिए 30 अगस्त 2025 निर्धारित किया गया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए कृषि विभाग जिला शक्ति के उपसंचालक ने बताया कि जिले के लिये खरीफ मौसन में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, उड़द और मूंगफली फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है तथा उड़द और मूंगफली फसल के राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 24000 रू. रूपये तथा धान असिंचित के लिये 17200 रु. प्रति एकड है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 480 रू. प्रति एकड़ तथा धान असिंचित के लिये 344 रु. प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 14400 रु., उड़द के लिए 8800 रू. और मूंगफली के लिए 16800 रू. प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 288 रू., उड़द के लिए 176 रू. और मूंगफली के लिए 336 रू. प्रति एकड़ जमा करना होगा।
तरूण प्रधान उप संचालक कृषि सक्ती ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने की तिथि में वृध्दि की गई है ताकि अधिक से अधिक किसान फसल का बीमा करा सके एवं जोखिम की स्थिति में किसानों के लिए बेहतर विकल्प रहे। इस वर्ष मौसम को देखते हुए सभी किसानों को फसल बीमा अवश्य ही कराना चाहिए ताकि जोखिम की स्थिति में आर्थिक क्षति न होने पाये। बीमा के लिये किसान भाई अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सेवा सहकारी समिति या बैंक से सीधा सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर / संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं