शक्ति जिले के शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी खबरों का किया खंडन,DEO कार्यालय ने कहा- काउंसलिंग प्रक्रिया में लगाए गए आरोप बेबुनियाद, शासन के निर्धारित मापदंडों के तहत की गई युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया

शक्ति जिले के शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी खबरों का किया खंडन

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- शक्ति जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, तथा इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि दिनांक 02.07.2025 को इलेक्टॉनिक मिडिया में प्रकाशित समाचार सक्ती जिले में युक्तियुक्तकरण में अनियमितता का खण्डन किया जाता है, सक्ती जिले में दिनांक 02 व 03 जून 2025 को संस्कार पब्लिक स्कूल हरेठी में जिले के अतिशेष शिक्षकों की शासन के निर्देशानुसार ओपन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की गई थी। पदस्थापना जारी आदेश में श्री वेद प्रकाश देवांगन, व्याख्याता एल.बी. की पदस्थापना शास. उमावि. चांटीपाली की गई थी। शास. उमावि. चांटीपाली में भौतिक विषय का पद लिपकीय त्रुटि से प्रदर्शित हुआ था जो इस कार्यालय के संज्ञान में आने पश्चात श्री वेद प्रकाश देवांगन द्वारा आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पर विचार उपरांत जिला युक्तियुक्तकरण समिति जिला सक्ती व संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के अनुमोदन उपरांत श्री देवांगन की पदस्थापना में परिवर्तन कर जिले में रिक्त पद शास. उमावि. कोटेतरा, वि.खं. जैजैपुर की गई, इस संबंध में प्रकाशित समाचार मिथ्या है। उक्त परिवर्तन कार्यालय के संज्ञान में आते ही प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार का भाई-भतिजावाद व भेद भाव नहीं किया गया, अतिशेष शिक्षकों से प्राप्त दावा आपत्ति का जिला स्तर पर गठित परीक्षण समिति से परीक्षण कराया गया है। युक्तियुक्तकरण व काउंसलिंग प्रक्रिया में लगाये जा रहे आरोप पूर्णतः बेबुनियाद व निराधार है। जिले में इस प्रक्रिया को कर्मचारी संगठनो, शिक्षको ने निष्पक्ष कराये जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

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