भारी गर्मी एवं लू को देखते हुए शक्ति जिले में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 25 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल संचालन पर लगा प्रतिबंध, शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा यह निर्णय, जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार चंद्रा ने जारी किया आदेश

भारी गर्मी एवं लू को देखते हुए शक्ति जिले में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 25 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल संचालन पर लगा प्रतिबंध, शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा यह निर्णय, जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार चंद्रा ने जारी किया आदेश kshititech
फाइल फोटो एक नजर में

भारी गर्मी एवं लू को देखते हुए शक्ति जिले में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 25 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल संचालन पर लगा प्रतिबंध, शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा यह निर्णय

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- वर्तमान समय में पड़ रही प्रचंड गर्मी एवं लू के थपेड़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी कर 15 जून तक के लिए प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में स्कूल संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तथा इसी आदेश के परिपालन में शक्ति जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एन के चंद्रा ने भी एक आदेश जारी कर सकती जिले के ऐसे सभी स्कूलों को 15 जून तक संचालन नहीं करने का आदेश दिया है, साथ ही इस आदेश को शिक्षकों पर लागू नहीं होने की बात कही गई है

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभागमंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/04/2025 क्रमांक एफ 3-2/2016/20-तीन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20/09/2024 द्वारा शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में दिनांक 01.05.2025 से 15.06.2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है,वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी व लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, अशासकीय शालाओं हेतु घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये, दिनांक 25.04.2025 से 15.06.2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करता है,यह आदेश शिक्षकों हेतु लागू नहीं होगा तथा विभागीय समसंख्यक आदेश की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी,इस आदेश से अब स्कूल के बच्चों को 15 जून तक स्कूल नहीं जाना होगा तथा इस आदेश को सभी स्कूलों में लागू किया गया है

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