चुनाव कार्य में बड़ी लापरवाही- शक्ति जिले में कलेक्टर साहब ने करी 04 पर कार्रवाई,तीन शिक्षा विभाग के तो एक जल संसाधन विभाग का, जारी हो गया निलंबन आदेश

चुनाव कार्य में बड़ी लापरवाही- शक्ति जिले में कलेक्टर साहब ने करी 04 पर कार्रवाई,तीन शिक्षा विभाग के तो एक जल संसाधन विभाग का, जारी हो गया निलंबन आदेश kshititech

चुनाव कार्य में बड़ी लापरवाही- शक्ति जिले में कलेक्टर साहब ने करी 04 पर कार्रवाई,तीन शिक्षा विभाग के तो एक जल संसाधन विभाग का, जारी हो गया निलंबन आदेश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- शक्ति जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आईएएस अमृत विकास टोपनो ने 20 फरवरी 2025 को चार लोगों पर कार्रवाई की है,तथा इसमें तीन शिक्षा विभाग के एवं एक जल संसाधन विभाग का है,तथा इनका दिलंबन आदेश 20 फरवरी को जारी कर दिया गया है

01- जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1020 क/ /पंचा. निर्वा./स्था./2025 क्रमांक /सक्ती, दिनांक 20-02-2025 में श्री बोदराम पटेल, व्याख्याता (एल.बी.) शास. उ.मा.वि. मड़वा, विकासखण्ड डभरा, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र कमांक 254 रनपोटा 02 में दिनांक 20.02.2025 को पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है,निलंबन अवधि में आपका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती नियत किया जाता है। तथा आपको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी

02- जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी शक्ति द्वारा जारी आदेश क्रमांक 024/पंचा. निर्वा./स्था./2025 सक्ती, दिनांक 20-02-2025 में श्री लक्ष्मीकांत पटेल शिक्षक शास. पूर्व माध्यमिक विद्यालय कांशीडीह विकासखण्ड डभरा, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र कमांक 254 रनपोटा 02 में दिनांक 20.02.2025 को मतदान अधिकारी कमांक 02 के रूप में ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है,निलंबन अवधि में आपका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा जिला- सक्ती नियत किया जाता है। तथा आपको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी

03- जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1026. क्रमांक / 7 पंचा. निर्वा./स्था./2025 सक्ती, दिनांक 20-02-2025 में श्री सलीमुद्दीन शेख स्थल सहायक, मि.मा.बां.न.सं.क.06 सक्ती, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र कमांक 254 रनपोटा 02 में दिनांक 20.02.2025 को मतदान अधिकारी क्रमांक 03 के रूप में ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में आपका मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन अभियंता मि.मा.बां.न.सं. क.06 सक्ती जिला- सक्ती नियत किया जाता है। तथा आपको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी

04- जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1027 पंच /पंचा. निर्वा./स्था./2025 सक्ती, दिनांक 20-02-2025 में श्री कृपासिंधु पटेल शिक्षक (एल.बी.) शास. पूर्व माध्यमिक विद्यालय पलसदा विकासखण्ड डभरा, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र कमांक 254 रनपोटा 02 में दिनांक 20.02.2025 को मतदान अधिकारी कमांक 01 के रूप में ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में आपका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा जिला- सक्ती नियत किया जाता है। तथा आपको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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