चुनाव की आचार संहिता में भी अवैध शराब का कारोबार, तीन अलग-अलग प्रकरणों में 26 लीटर अवैध शराब हुई जब्त, आचार संहिता में शराब के अ‌वैध कारोबार पर आबकारी वृत्त सक्ती में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई

चुनाव की आचार संहिता में भी अवैध शराब का कारोबार, तीन अलग-अलग प्रकरणों में 26 लीटर अवैध शराब हुई जब्त, आचार संहिता में शराब के अ‌वैध कारोबार पर आबकारी वृत्त सक्ती में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई kshititech
आबकारी विभाग की गिरफ्त में अवैध शराब के आरोपी

चुनाव की आचार संहिता में भी अवैध शराब का कारोबार, तीन अलग-अलग प्रकरणों में 26 लीटर अवैध शराब हुई जब्त, आचार संहिता में शराब के अ‌वैध कारोबार पर आबकारी वृत्त सक्ती में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-वर्तमान में चल रही नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जोरों से चल रहा है, तथा आबकारी विभाग वृत्त शक्ति भी ऐसे शराब के अवैध कारोबार पर लगातार छापामार कार्यवाही कर रही है, आबकारी वृत्त शक्ति के प्रभारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में जहां निरंतर अवैध शराब के कारोबारी में दशहत है तो वही आबकारी वृत्त -सक्ती कुल कायम प्रकरण -03,कुल जप्त मात्रा -26 लीटर शराब है जिसमे धारा -34(1)(क), 34(2) , 59(क) के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपी- 3 है,सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर नोहर सिंह ठाकुर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में 8/2/25 को वार्ड नंबर 1 थाना सक्ती निवासी किरण जांगड़े पिता सीताराम के द्वारा आचार संहिता में बिक्री के लिए बाड़ी में छिपाकर रखा 4 नग प्लास्टिक बोतल में भरा 8 लीटर महुआ शराब का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई,दूसरे प्रकरण में वार्ड नंबर 18 स्टेशनपारा निवासी रोहन चौहान पिता विष्णु द्वारा अपने घर से अवैध शराब बिक्री की सूचना पर घर में छापामार कार्रवाई करने पर एक नग प्लास्टिक पन्नी 5 ली महुआ शराब , एक काली प्लास्टिक बाल्टी में भरा 5 लीटर कुल 10 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया।तीसरे प्रकरण में वार्ड नंबर 18 स्टेशनपारा निवासी लक्ष्मण सतनामी पिता रामप्रसाद द्वारा अपने घर से अवैध शराब बिक्री की सूचना पर घर में छापामार कार्रवाई करने पर एक नग प्लास्टिक पन्नी 8 ली महुआ शराब बरामद किया गया।
आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया,उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, गोपाल डनसेना, आबकारी स्टाफ भारती यादव और परसराम कहरा, कमलेश यादव का सराहनीय योगदान रहा.

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