बाबूलाल को फिर मिलेगी अध्यक्ष की कुर्सी- हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभागीय अग्रवाल महासभा के चल रहे निर्वाचन विवाद को लेकर सहायक पंजीयक फर्म्स एवम रजिस्टार बिलासपुर ने जारी की सूचना,22 दिसंबर 2022 की समस्त कार्रवाइयों के रद्द होने की दी जानकारी


बाबूलाल को फिर मिलेगी अध्यक्ष की कुर्सी- हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभागीय अग्रवाल महासभा के चल रहे निर्वाचन विवाद को लेकर सहायक पंजीयक फर्म्स एवम रजिस्टार बिलासपुर ने जारी की सूचना,22 दिसंबर 2022 की समस्त कार्रवाइयों के रद्द होने की दी जानकारी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सकती- संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर के निर्वाचन को लेकर चल रहे विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय बिलासपुर के दिनांक- 26 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के परिपालन में सहायक पंजीयक फर्म्स एवं रजिस्टार बिलासपुर में सूचना जारी की है, उपरोक्त जारी सूचना में में संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर पं०क० 7022 के पदाधिकारीयों के निर्वाचन के संबंध मे माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन सिविल कमांक 48/2023 मे पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 सूचनार्थ पालन करने की बात कही गई है एवम बाबूलाल अग्रवाल के प्राप्त आवेदन दिनांक 06.08.2024 के तारतम्य में कहा गया है कि
उपरोक्त संदर्भित विषय मे कृपया अवगत हो कि संस्था संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर पता अग्रसेन भवन, जूनी लाईन बिलासपुर (छ०ग०)। पंजीयन कमांक- 7022 दिनांक 05.10.2007 पर पंजीकृत समिति है। जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है,कार्यालयीन ज्ञाप कमांक / पं० क0-7022/05.10.2007/559/2022 बिलासपुर दिनांक 22.12.2022 से असहमत होकर बाबूलाल अग्रवाल व अन्य के द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर मे रिट पिटीशन सिविल 48/2023 प्रस्तुत किया गया। उक्त रिट पिटीशन मे दिनांक 26.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञाप कमांक / पं०क0-7022/05.10.2007/559/2022 बिलासपुर दिनांक 22.12.2022 को रदद् किया गया है। बाबूलाल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2024 की प्रति अक्षरशः पालनार्थ संलग्न प्रेषित् है। माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 26.07.2024 के परिपालन मे संस्था मे दिनांक 22.12.2022 से पूर्व दिनांक 26.04.2022 को निर्वाचित प्रबंध समिति के पदाधिकारीयों की स्थिति प्रतिस्थापित कर न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित् करे। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2024 के पश्चात् कार्यालयीन ज्ञाप दिनांक 22.12.2022 के संदर्भ में की गयी समस्त कार्यवाही स्वमेव रदद् हो गया है, उपरोक्त आदेश अजय चौबे सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐ बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा जारी किया गया है एवं प्रतिलिपि बाबूलाल अग्रवाल एडव्होकेट संरक्षक सदस्य, संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर, लाल टंकी चौक, मस्जिद के पास रायगढ़ (छ०ग०) पिन कोड़ – 496001 मो0नं0 9827172250 की ओर प्रेषित की गई है,साथ ही संबंंधितों को दिनांक 26.04.2022 की आमसभा में गठित प्रबंधकारणी की सूची अधिनियम की धारा 27 के अधीन निर्धारित प्रोफार्म पर प्रस्तुत करने कहा गया है
ज्ञात हो की संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर के निर्वाचन विगत वर्षों श्री अग्रसेन भवन बिलासपुर में संपन्न हुए थे, निर्वाचन के पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल अधिवक्ता के निर्वाचन को महासभा के कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर सहायक पंजीयक फर्म्स एवं रजिस्टार बिलासपुर ने गलत ठहराते हुए निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद बाबूलाल अग्रवाल द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपने निर्वाचन को वैध बताते हुए याचिका दायर की थी, जिस याचिका पर चली लंबी सुनवाई के बाद 26 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने सहायक पंजीयक फर्म्स एवम रजिस्टार बिलासपुर के साल- 2022 में जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया था, तथा उसके बाद अब बाबूलाल अग्रवाल ने सहायक पंजीयक फर्म्स रजिस्टार बिलासपुर को पत्र प्रेषित कर अपने निर्वाचन संबंधी जारी किए गए आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही करने आग्रह किया गया था,जिसके में यह सूचना जारी की गई है






