चलव संगी फसल बीमा करवाबोन-शक्ति जिले के किसान फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, कृषि विभाग ने कहा- फसल बीमा प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों के लिए है वरदान, जिले में सरकारी छात्रावास में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निजी चिकित्सको से लिए जा रहे हैं आवेदन

चलव संगी फसल बीमा करवाबोन-शक्ति जिले के किसान फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, कृषि विभाग ने कहा- फसल बीमा प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों के लिए है वरदान, जिले में सरकारी छात्रावास में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निजी चिकित्सको से लिए जा रहे हैं आवेदन kshititech
31 जुलाई तक होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा के आवेदन

चलव संगी फसल बीमा करवाबोन-शक्ति जिले के किसान फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, कृषि विभाग ने कहा- फसल बीमा प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों के लिए है वरदान, जिले में सरकारी छात्रावास में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निजी चिकित्सको से लिए जा रहे हैं आवेदन

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सकती-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की के लिए 31 जुलाई 2024 तक किसान आवेदन कर सकते है। इसके लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के लिये खरीफ मौसम में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, उड़द और मूंगफली फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है तथा उड़द और मूंगफली फसल के राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक किसान, बटाईदार व वनपट्टाधारी किसान ले सकते है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो द्वारा जिले के सभी पात्र किसानो को फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अपील की गई है,कृषि विभाग जिला सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार इस वर्ष सक्ती जिला में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज एलाइन्स जनरल इन्शोरेस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 24000 रूपये तथा धान असिचित के लिय 17200 रूपए प्रति एकड है तथा किसानों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 480 रुपए प्रति एकड तथा धान असिंचित के लिये 344 रूपए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 14400 रूपए, उड़द के लिए 8800 रुपए और मूंगफली के लिए 16800 रुपए प्रति एकड बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 288 रुपए, उड़द के लिए 176 रुपए और मूंगफली के लिए 336 रुपए प्रति एकड़ जमा करना होगा, कृषि विभाग सक्ती के उप संचालक शशांक शिंदे से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल बीमा बेहतर विकल्प होता है। विगत वर्ष 2023 खरीफ फसल में कुल 19 हजार पछत्तर ऋणी किसानों एवं 1 हजार चार सौ निनांबे अऋणी किसानों के द्वारा बीमा कराया गया था। जिसमें कुल 459 किसानों को फसल क्षति की स्थिति में कुल राशि 2366465 रूपये का दावा भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। खरीफ फसल हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है

स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना अंतर्गत छात्रावास, आश्रमों में स्वास्थ्य जाँच परिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित,पात्र निजी प्रेक्टिशनर 31 जुलाई तक कर सकते है आवेदन

सकती-सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती श्री दुष्यंत रायस्त से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुसुचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिये “स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना 2007 के अंतर्गत जहां शासकीय चिकित्सा विहीन संस्था हैl विभागीय छात्रावास, आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य जांच परीक्षण हेतु जिला सक्ती के लिए ऐसे निजी प्रेक्टिशनर जिनकी योग्यता एम बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस एवं बी.एच.एम.एस. डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास व आश्रमों) के लिये सत्र 2024-25 में निवासरत विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 31 जुलाई 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है,सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार निजी प्रेक्टिशनरों चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास व आश्रमों में प्रवेशित छात्र, छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए 750 रूपए प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास व आश्रमों में छात्र, छत्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए 1200 रूपए प्रति भ्रमण मानदेय भुगतान किया जाएगा, निजी चिकित्सक माह में कम से कम 02 बार छात्रावास व आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण करेगें, निजी चिकित्सक प्रत्येक छात्रावास व आश्रम के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेगें, इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पेड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज या संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्थाई या अस्थाई मोबाईल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक का खाता का प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो) की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेजेंगे, आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगें, नये अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज व प्रमाण पत्रो के साथ आवेदन कर सकेंगे, निजी चिकित्सको का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के द्वारा पात्रता के आधार पर किया जावेगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के सबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, नियमों एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय में अवलोकन किया जा सकता हैं।

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