शक्ति जिला ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर किया 10500/-रुपये का जुर्माना, एसपी अंकिता के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस करवा रही यातायात नियमों का पालन, ट्रैफिक प्रभारी ने कहा- यातायात रूल का पालन करवाना तेजी से चलेगा जागरूकता अभियान

शक्ति जिला ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर किया 10500/-रुपये का जुर्माना, एसपी अंकिता के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस करवा रही यातायात नियमों का पालन, ट्रैफिक प्रभारी ने कहा- यातायात रूल का पालन करवाना तेजी से चलेगा जागरूकता अभियान kshititech
शक्ति जिला यातायात विभाग ने किया नशे में ट्रक चलाने वाले पर जुर्माना
शक्ति जिला ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर किया 10500/-रुपये का जुर्माना, एसपी अंकिता के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस करवा रही यातायात नियमों का पालन, ट्रैफिक प्रभारी ने कहा- यातायात रूल का पालन करवाना तेजी से चलेगा जागरूकता अभियान kshititech
शक्ति जिला यातायात विभाग ने किया नशे में ट्रक चलाने वाले पर जुर्माना

शक्ति जिला ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर किया 10500/-रुपये का जुर्माना, एसपी अंकिता के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस करवा रही यातायात नियमों का पालन

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- शक्ति जिला यातायात प्रभारी कमल महतो ने जिला पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के दिशा निर्देशन में शक्ति जिले में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने विशेष जागरूकता अभियान चलाया है,शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10500/- रूपये जुर्माना किया गया है, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देश के मार्गदर्शन में जिला सक्त्ति में दुर्घटना में अंकुश लाने के लिये सक्त्ति क्षेत्र में की पहल की जा रही है

वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है। जिसमे एक ट्रक क्रमांक CG 15 A 7536 वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185, 119/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार पाच सौ रूपये का समन शुल्क काटा गया है, जिला यातायात प्रभारी कमल महतो का कहना है की शक्ति जिले में सभी स्थानों पर यातायात नियमों का पालन करवाया जाएगा तथा वाहन मालिक अपने वाहनों में संपूर्ण दस्तावेज रखें एवं साथ ही यातायात विभाग की गाइडलाइन का भी पालन करें

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