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रंग लाई अधिकारी/कर्मचारी यूनियन संघ की ताकत- निलंबित किए गए उपपंजीयक खेमका किए गए बहाल, संभाग आयुक्त बिलासपुर ने 16 दिसंबर को जारी किया आदेश, संघ ने दी थी सामूहिक अवकाश की चेतावनी, संघ ने बिलासपुर कमिश्नर के विरुद्ध भी की थी कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा था कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को हतोत्साहित करने का काम किया है कमिश्नर साहब के फैसले ने

रंग लाई अधिकारी/कर्मचारी यूनियन संघ की ताकत- निलंबित किए गए उपपंजीयक खेमका किए गए बहाल, संभाग आयुक्त बिलासपुर ने 16 दिसंबर को जारी किया आदेश, संघ ने दी थी सामूहिक अवकाश की चेतावनी, संघ ने बिलासपुर कमिश्नर के विरुद्ध भी की थी कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा था कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को हतोत्साहित करने का काम किया है कमिश्नर साहब के फैसले ने kshititech
छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रण कार्यपालिक अधिकारी,/ कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर
रंग लाई अधिकारी/कर्मचारी यूनियन संघ की ताकत- निलंबित किए गए उपपंजीयक खेमका किए गए बहाल, संभाग आयुक्त बिलासपुर ने 16 दिसंबर को जारी किया आदेश, संघ ने दी थी सामूहिक अवकाश की चेतावनी, संघ ने बिलासपुर कमिश्नर के विरुद्ध भी की थी कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा था कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को हतोत्साहित करने का काम किया है कमिश्नर साहब के फैसले ने kshititech
उप पंजीयक प्रतीक खेमका बिलासपुर
रंग लाई अधिकारी/कर्मचारी यूनियन संघ की ताकत- निलंबित किए गए उपपंजीयक खेमका किए गए बहाल, संभाग आयुक्त बिलासपुर ने 16 दिसंबर को जारी किया आदेश, संघ ने दी थी सामूहिक अवकाश की चेतावनी, संघ ने बिलासपुर कमिश्नर के विरुद्ध भी की थी कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा था कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को हतोत्साहित करने का काम किया है कमिश्नर साहब के फैसले ने kshititech
बिलासपुर कमिश्नर द्वारा 16 दिसंबर को जारी आदेश

रंग लाई अधिकारी/कर्मचारी यूनियन संघ की ताकत- निलंबित किए गए उपपंजीयक खेमका किए गए बहाल, संभाग आयुक्त बिलासपुर ने 16 दिसंबर को जारी किया आदेश, संघ ने दी थी सामूहिक अवकाश की चेतावनी, संघ ने बिलासपुर कमिश्नर के विरुद्ध भी की थी कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा था कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को हतोत्साहित करने का काम किया है कमिश्नर साहब के फैसले ने

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- बिलासपुर संभाग के संभाग आयुक्त द्वारा विगत दिनों अपने एक जारी आदेश में शक्ति के तत्कालीन उप पंजीयक एवं वर्तमान में बिलासपुर जिले में पदस्थ उप पंजीयन प्रतीक खेमका को एक मामले में निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए थे, किंतु निलंबित किए गए उप पंजीयक प्रतीक खेमका ने निलंबन के कारणों को अनुचित ठहराते हुए अपने अधिकारी- कर्मचारी संघ के पास उपरोक्त बात को प्रमुखता से रखी, जिस पर संघ ने तत्काल उप पंजीयक की पूरी बातों को गंभीरता से समझते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उप पंजीयक के किए गए निलंबन को समाप्त करने एवं समाप्त न करने पर सामूहिक अवकाश की चेतावनी दे डाली,तथा उपरोक्त निलंबन को वापस लेने की मांग की थी, जिस पर संभाग आयुक्त संभाग बिलासपुर द्वारा उप पंजीयक के आवेदन पर विचार करते हुए उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है

16 दिसंबर को जारी हुआ निलंबन बहाली का आदेश

कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ०ग०) के आदेश क्रमांक/3651/स्टेनो/2024 बिलासपुर, दिनॉकः 16/12/2024 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रतीक खेमुका तत्कालीन उप पंजीयक सक्ती (वर्तमान में उप पंजीयक बिलासपुर) को उनके सक्ती में अपनी पदस्थापना के दौरान ग्राम कंचनपुर तहसील सक्ती जिला सक्ती स्थित भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.12 एकड़ आदिवासी विक्रेता जानकी बाई पति गणेशराम, कुमारी ममता बाई पिता गणेशराम, कुमारी पदमनी पिता गणेशराम, सोनू उर्फ हिमांशु गोड़ पिता गणेश राम सभी जाति गोड निवासी ग्राम बोरदा पोस्ट जाजंग तहसील सक्ती जिला सक्ती से गैर आदिवासी क्रेता श्रीमती मुस्कान बंसल पति आयुष बंसल, निवासी झूलकदम टेमर रोड़, बंसल भवन सक्ती जिला सक्ती के पक्ष में कलेक्टर के अनुमति के बिना दस्तावेज क्रमांक CG-2024-25-170-1-617 पुस्त क्रमांक 1 Volume No. 6953 पृष्ठ क्र0 322 से 363 दिनांक 25/07/2024 को छ0ग0 भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के विपरीत विक्रय पत्र का निष्पादन करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /3626/स्टेनो/2024 बिलासपुर, दिनॉक 13.12.2024 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री प्रतीक खेमुका, तत्का० उप पंजीयक सक्ती द्वारा दिनांकः 14/12/2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निलंबन से बहाल करने का निवेदन किया गया तथा समक्ष में मौखिक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।श्री प्रतीक खेमुका, तत्का० उप पंजीयक सक्ती को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांकः 14/12/2024 पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा यथावत् उप पंजीयक कार्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर में पदस्थ किया जाता है।श्री खेमुका के निलंबन अवधि का निराकरण पृथक से किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक संघ रायपुर ने उप पंजीयक को बहाल करने दी थी शासन को चेतावनी

छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक संघ रायपुर के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास ने संघ के माध्यम से निलंबित किए गए उप पंजीयक प्रतीत खेमका को पुन बहाल करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शासन को चेतावनी दी थी, जिसमें बताया गया था कि बिलासपुर संभाग के संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे ने सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक एवं वर्तमान बिलासपुर उप पंजीयक श्री प्रतीक खेमका को निलंबित कर दिया है। प्रतीक खेमका की गलती सिर्फ इतना था, कि उसने कलेक्टर का आदेश का पालन करते हुए रजिस्ट्री किया। एक आदिवासी diverted भूमि के रजिस्ट्री के अनुमति के लिए कलेक्टर के पास आवेदन लगाया गया था, कलेक्टर ने यह लिखकर आवेदन खारिज कर दिया कि “डायवर्टेड भूमि के मामले में अनुमति की जरूरत नहीं होती है। डायवर्टेड भूमि के मामले में धारा 165 (6) लागू नहीं होता है.” उप – पंजीयक ने कलेक्टर के आदेश के आधार पर रजिस्ट्री किया। कमिश्नर ने उप पंजीयक को सस्पेंड कर दिया। जबकि राज्य भर में डायवर्टेड जमीन का बिना कलेक्टर के अनुमति के रजिस्ट्री होता है और ऐसा करने के लिए स्वयं कलेक्टर ही आदेश पारित करते हैं। राज्य भर में अनेक आवेदन डायवर्टेड आदिवासी भूमि के बिक्री के अनुमति के लिए लगता है, तो कलेक्टर ही लिख कर देते हैं कि इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। “क्या सरकार इन सभी कलेक्टर को भी सस्पेंड करेगी। उप पंजीयक द्वारा इस रजिस्ट्री में किसी भी रजिस्ट्री नियम या स्टाम्प नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। उप पंजीयक ने अपने पदीय कर्तव्यों का विधि पूर्वक निर्वहन किया।” आयुक्त बिलासपुर द्वारा उप पंजीयक को निलंबन के पूर्व कोई सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ पंजीयन मुद्रांक संघ संभाग आयुक्त बिलासपुर के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है। आयुक्त बिलासपुर का यह निलंबन आदेश एक कर्तव्य निष्ठ शासकीय अधिकारी को हतोत्साहित, प्रताड़ित और भयभीत करने वाला है। कलेक्टर के आदेश का पालन करने पर कमिश्नर ने उप पंजीयक को निलंबित कर दिया, जिसका छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक संघ कड़ी निंदा करता है। छत्तीसगढ़ पंजीयन मुद्रांक संघ संभाग आयुक्त द्वारा किए गए इस विधि विरुद्ध के लिए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता है, ताकि भविष्य में सही काम के लिए किसी अधिकारी को प्रताड़ित न होना पड़े। संघ ने सोमवार से पूर्व तक श्री प्रतीक खेमूका उप पंजीयक के निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की है। अगर श्री प्रतीक खेमका,उप पंजीयक के इस नियम विरुद्ध निलंबन को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो संघ सोमवार से विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश एवं कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होंगा

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