
नाबालिक लड़की से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ0ग0) के अपराध क्रमांक-29/2024 धारा – 376 भादवि, 4,6 पास्को एक्ट
नाबालिक लडकी से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वालेे आरोपी गिरफ्तार किया गया हैं, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन पर आरोपी पर त्चरित कार्यवाही हुई है,आरोपी का नाम संजु राज कुर्रे पिता राजकुमार कुर्रे साकिन रीवाडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ती है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया पीडिता द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 22.08.2021 को आरोपी द्वारा प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर प्रार्थिया को नाबालिक जानते हुये बहला फुसला कर जबरजस्ती शारीरिक शोषण करते रहा तथा परिवार वालो को बताने पर मारपीट की धमकी दिया था तथा उसी दिनांक से जून 2023 तक आरोपी द्वारा शारीरिक शोषण करता रहा। प्रार्थिया द्वारा घटना की बात अपने घर वालों बताने पर थाना में रिपोर्ट करने आये, रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा महिला एवं बच्चो से सबंधित अपराध में त्चरित कार्यवाही करने का उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश दिये जाने पर थाना जैजैपुर टीम द्वारा आरोपी शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।



