



लकड़ी तस्करी की मुखबिरी के संदेह में युवक पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी अंकिता के निर्देशन में शक्ति थाना टीआई विवेक शर्मा की कार्रवाई,जैजैपुर एवम मालखरौदा पुलिस ने करी अवैध शराब विक्रेताओं पर ताड बतोड़ कारवाई
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- सक्ति पुलिस ने प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है,अपराध क्रमांक 158/24,धारा 307,452,294,506,323,34 के तहत मामला दर्ज हुआ है,आरोपी भरत लाल भारद्वाज पिता पंचराम आयु 39वर्ष, सकिन चारपारा खरसिया,अनिल कुमार पिता पंचराम भारद्वाज 30 वर्ष सकिन चारपारा खरसिया,श्रीमती पदमा भारद्वाज पति भरत लाल, 38 वर्ष सकिन चारपारा खरसिया एवम एक अपचारी बालक है, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 2/4/24 को आरोपी प्रार्थी संतोष कुमार दिव्य साकिन सिंगशरा ने बताया कि दोपहर के समय ग्राम सिंघानसरा में,चरपरा खरसिया के 4 लोग,जिनके नाम 1/भरत लाल, 2/अनिल कुमार, 3/श्रीमती पदमा भारद्वाज,4/एक अपचारी बालक ने बलात उसके घर के अंदर प्रवेश कर पुलिस को सूचना देते हो कहकर मा बहन कि गलियां देते हुए जान से खत्म कर देंगे कहकर आरी ब्लेड से गला को काटने का प्रयास एवं डंडा से मारपीट करने लगे।घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर सकती पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनीष कुंवर ने पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा को घटना से अवगत कराया, जिन्होंने तत्काल आरोपिओन की गिरफ्तारी के निर्देश दिए,एडिशनल एसपी रमा पटेल के मार्गनिर्देशन में एसडीओपी सकती मनीष कुंवर के साथ सकती पुलिस ने तत्काल घायल का मुलहाजा करकर अपराध दर्ज करके, आरोपियों को गिरफ्तार कर, हेक्सा ब्लेड को जपत किया। घटना के संबंध में और जानकारी इस प्रकार है की दिनांक 2/4/24 को सक्ति पुलिस के द्वारा एक पिकअप वाहन क्रमांक cg 12 an 7010 में लादे हाय अवैध रूप से कटकर परिवहित लिए जा रहे लकड़ी के 14 नग गोलों को जप्त किया था, जिन्हे अग्रिम कारवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द किया गया। आरोपीगण उसी लकड़ी की तस्करी से संबंध रखते हैं, जो प्रार्थी संतोष दिव्य को, पुलिस को मुखबिरी करने के संदेह में मारने गए थे। आरोपीगणों के विरुद्ध उक्त धारा का अपराध पंजीबद्ध आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया है। पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा ने गुंडा गर्दी, मारपीट करने वाले अपराधिक तत्वों के लिए चेतावनी जारी की है, की यदि किसी भी प्रकार की गुंडाहर्सी मारपीट अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होगी, तो पुलिस कठोरता से ऐसे तत्वों के विरुद्ध कारवाई करेगी।इस कारवाई में थाना सकती से ए एस आई माननेवार, एचसी धृतलहरे,अश्वनी सिदार,आरक्षक मनोज, एकेश्वर, बृजलाल, शामिल रहे
जैजैपुर पुलिस ने जब्त की अवैध शराब एवं गिरफ्तार हुआ आरोपी
सक्ति-थाना जैजैपुर पुलिस की कार्यवाही दिनांक 02/04/2024 में अवैध 21 पाव देशी प्लेन शराब एवम 04 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ति मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब बिक्री एवम परिवहन की रोकथाम के लिए कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिये गये है, जिसके परिपालन में दिनाक 02.04. 2024 को मुखबिर सूचना पर ग्राम भोथिया में शराब रेड कार्यवाही किया गया जहां आरोपी सम्पत चंद्रा पिता लाल साय उम्र 35 साल साकिन भोथियां थाना जैजैपुर के कब्जे से गवाहों के समक्ष 21 पाव (3.780 बल्क लीटर) देशी प्लेन शराब कीमती 1680/– रूपये तथा 04लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 400 रूपये कुल 7.780लीटर कीमती 2080रूपये का जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से दिनांक 02.04.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया,उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ललित चंद्रा के मार्गदर्शन में सहा. उप निरी. ताम्रकार, आर. दिनेश पटेल, अरुण चंद्रा का सराहनीय योगदान रहा
अवैध रूप से कच्ची शराब रखने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
सक्ति-अवैध रूप से शराब कब्जे में रखने वाले एक आरोपी को 10 लीटर कच्ची महुआ के साथ थाना मालखरौदा पुलिस ने किया गिरफ्तार किया है,नाम पता आरोपी – मनोहर वारे पिता सुधारू राम वारे, उम्र 50 वर्ष, निवासी – अंडा थाना मालखरौदा जिला सक्ती है, दिनांक 03.04.24 को दौरान पेट्रोलिंग के सूचना मिला कि , ग्राम अंडा निवासी मनोहर वारे भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है और ग्राहक का इंतजार कर रहा है, मूखबीर सूचना पर asi राधेश्याम राठौर,पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर मनोहर वारे से प्लास्टिक के दो जेरिकेन में पांच – पांच लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 10 लीटर कच्ची महुआ शराब गवाहों के समक्ष जप्त किए । आरोपी के खिलाफ थाना मालखरौदा में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर सक्ती जेल दाखिल किया गया है



