
तहसीलदारों को मिला नया पावर-छत्तीसगढ़ शासन ने भू राजस्व संहिता- 1959 में किया बड़ा संशोधन, नहीं लगाने होंगे अब मंत्रालयो के चक्कर, फुल पावर में होंगे तहसीलदार
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सकती- छत्तीसगढ़ प्रदेश में विष्णु देव की सुशासन वाली सरकार ने आम आदमी के राजस्व संबंधी छोटे-छोटे कामों के लिए होने वाली परेशानियों को देखते हुए भू राजस्व संहिता- 1959 में बड़ा संशोधन किया है, तथा उपरोक्त संशोधन संबंधी सूचना का 19 जुलाई 2024 को राजपत्र में प्रशासन भी कर दिया गया है
क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”10000 00000000 छत्तीसगढ शासन पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित-क्रमांक 306]रायपुर, शुकवार, दिनांक 19 जुलाई 2024 आषाढ़ 28, शक 1946 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगरअटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2024 अधिसूचना-क्रमांक एफ 11-9/2024/सात-1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को निम्नानुसार शक्तियां प्रदत्त करती है
01- भूमि स्वामी/उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना;
02- कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना;
03- त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना,
04- भूमि के सिंचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना;
05- भूमि के एक फसली / बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना।