सस्पेंड हुए तहसीलदार साहब-शक्ति जिले के जैजैपुर का तहसीलदार सस्पेंड, कमिश्नर ने करी बड़ी कार्रवाई, मामला आम जनता से अभद्र व्यवहार एवं अनुचित तरीके से रिश्वत की राशि लेने का वीडियो वायरल होने का

सस्पेंड हुए तहसीलदार साहब-शक्ति जिले के जैजैपुर का तहसीलदार सस्पेंड, कमिश्नर ने करी बड़ी कार्रवाई, मामला आम जनता से अभद्र व्यवहार एवं अनुचित तरीके से रिश्वत की राशि लेने का वीडियो वायरल होने का

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- शक्ति जिले के विकासखंड जैजैपुर के तहसीलदार एन के सिन्हा को बिलासपुर कमिश्नर ने 10 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है,कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ०ग०) के आदेश कमांक 2604/पी.ए./ विभा. जाँच / 2025 बिलासपुर, दिनांकः 10/07/2025 के अनुसार बताया गया है कि कलेक्टर, जिला सक्ती (छ०ग०) ने अपने उक्त संदर्भित पत्र से प्रतिवेदित किया है कि श्री एन० के० सिन्हा, तहसीलदार, जैजैपुर जिला सक्ती द्वारा न्यायालय तहसीलदार जैजैपुर के राजस्व प्रकरण के निराकरण के दौरान आम जनता से अभद्र व्यवहार किये जाने का वीडियो वायरल हुआ है एवं राजस्व प्रकरण के निराकरण के एवज में दिनांक 24 मार्च, 2025 को दिलीप कुमार द्वारा दुर्गेश सिदार के खाता में राशि 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) तथा दिनांक 26/03/2025 को राशि-5,000/- (पाँच हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन ट्रांस्फर कराकर अनुचित लाभ प्राप्त करने का भी वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो मीडिया में वायरल हुआ है। इस संबंध में कलेक्टर, जिला सक्ती ने अपने पत्र क० 2735/स्थापना/2025 सक्ती दिनांक 04/07/2025 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 08/07/2025 संतोषजनक नहीं पाये जाने तथा तहसीलदार जैजैपुर के विरूद्ध वीडियो वायरल होने से प्रशासन की छबि धूमिल होना प्रतिवेदित किया गया है। श्री सिन्हा का उक्त कृत्य ४० ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-03 के प्रावधानों के विपरीत होने एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है,अतः श्री एन० के० सिन्हा, तहसीलदार, जैजैपुर जिला सक्ती को छ० ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला सक्ती निर्धारित किया जाता है

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