


शक्ति पुलिस ने बनाया अवैध महुआ शराब बरामदगी को लेकर आबकारी का मामला, आरोपी किया गया गिरफ्तार, शक्ति थाना क्षेत्र में प्रशासन नशे के विरुद्ध चला रहा ताड़ बतोड़ कारवाई
शक्ति छत्तीसगढ़ कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- 20 सितंबर को पुलिस थाना सक्ती, जिला सक्ती(छ.ग.) के अपराध क्र. 356/2024
धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ है,पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर नशीले पदार्थ के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है,अवैध महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाला मोहन लाल खैरवार निवासी ग्राम हरेठी गिरफ्तार किया गया है,आरोपी के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त हुई है, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 20.09.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम हरेठी में मोहन लाल खैरवार अपने घर के पीछे बाडी में महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहान के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो मोहन लाल खैरावार अपने घर के पीछे बाडी में प्लास्टिक झोला के अदंर 01 पीले रंग की प्लास्टिक जेरिकेन 05 लीटर क्षमता वाली में भरा 05 लीटर महुआ एवं 01 सफेद रंग की प्लास्टिक बोतल 01 लीटर क्षमता वाली में भरा 01 लीटर कच्ची महुआ शराब, कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब रखे रंगेहाथ पकड़ा गया जिसे मौके पर महुआ शराब को रखने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया। जिससे उक्त महुआ शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी आरोपी मोहन लाल खैरवार पिता चमार सिंह उम्र 44 साल साकिन हरेठी खैरवारपारा थाना सक्ती का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया हैं,उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में सउनि नजरियुस एक्का, प्रधान आर. विनोद कंवर, म.आर. दिव्यांश गोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।