भाजपा मंडल अध्यक्षों की शिकायत पर शक्ति कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के कर्मचारी को किया निलंबित. 2 जुलाई को जारी किया आदेश. भाजपा शक्ति नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने दी जानकारी

भाजपा मंडल अध्यक्षों की शिकायत पर शक्ति कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के कर्मचारी को किया निलंबित. 2 जुलाई को जारी किया आदेश
रायपुर -शक्ति के भाजपा मंडल अध्यक्षों की शिकायत पर शक्ति जिले के जिलाधीश अमृत विकास टोपनो ने 2 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है।कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/2861/शिकायत / शि.वि./2026-27सक्ती, दिनांक 02/07/2026 के अनुसार बताया गया है की भाजपा मंडल अध्यक्ष, बाराद्वार, सक्ती, अड़भार, भोथिया, जैजैपुर, हसौद, मालखरौदा, चन्द्रपुर, जिला सक्ती द्वारा श्री रोशन कुमार पटेल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (तत्कालिन सहायक ग्रेड-02). कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सक्ती विरूद्ध बिना निविदा के फर्जी रूप से सामाग्री क्रय करने के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे नियम विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी, के स्थान पर ई-मानक पोर्टल मे स्वयं के आई.डी. से संबंधित फर्मों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने हेतु अपने हस्ताक्षर से क्रय आदेश नंबर (01) 321021200009 दिनांक 12.02.2021 राशि 1,47,62,418.00, (02) 322031700001 दिनांक 17.03.2022 राशि 1,67,71,041.00, (03) 320103100050 दिनांक 31.10.2020 राशि 43,69,560.00 एवं (04) 320033000001 दिनांक. 30.03.2020 राशि 21,56,420.48 कुल राशिः 3,80,59,439.48 (शब्दों में:-तीन करोड़ अस्सी लाख उन्सठ हजार चार सौ उन्तालीस रूपये अड़तालीस पैसे) की खरीदी की गई है। तथा सभी सेजेस विद्यालयों में अनेकों प्रकार की सामग्री जैसेः जिम/ रसायनिक उपकरण / माध्यम भोजन बर्तन / अन्य सामग्री का क्रय करने/ प्राचायों को क्रय समिति की बैठक मे सम्मिलित किये बिना मनमाने ढंग से क्रय करने तथा दबाव पूर्वक नोट शीट मे हस्ताक्षर कराने / संबंधित विद्यालयों से क्रय किये गये सामग्री के संबंध में सहमति नही लेने/सामग्रियों का क्रय सीधे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से करते हुये भुगतान संबंधित विद्यालय से कराने एवं मरम्मत कार्य हेतु प्राप्त राशि से 149000. 00 (शब्दों में:- एक लाख उन्चास हजार रूपये मात्र) पुस्तक क्रय कर भुगतान करने की शिकायत प्रथम दृष्टियां सही पाई गयी है।अतः श्री रोशन कुमार पटेल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (तत्कालिन सहायक ग्रेड-02), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सक्ती द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के निहित प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री पटेल का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मालखरौदा निर्धारित किया जाता है। श्री पटेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

