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सक्ति कलेक्टर नूपुर ने जिले के सभी मतदाताओं से करी ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील,12 वैकल्पिक दस्तावेजो से कर सकेंगे मतदान,मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक,दिव्यांग-युवा-संगवारी मतदान केंद्र भी होंगे सक्ति जिले में

सक्ति <em>कलेक्टर नूपुर ने जिले के सभी मतदाताओं से करी ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील,12 वैकल्पिक दस्तावेजो से कर सकेंगे मतदान,मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक</em>,दिव्यांग-युवा-संगवारी मतदान केंद्र भी होंगे सक्ति जिले में kshititech
सक्ति कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना
सक्ति <em>कलेक्टर नूपुर ने जिले के सभी मतदाताओं से करी ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील,12 वैकल्पिक दस्तावेजो से कर सकेंगे मतदान,मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक</em>,दिव्यांग-युवा-संगवारी मतदान केंद्र भी होंगे सक्ति जिले में kshititech
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कलेक्टर नूपुर ने जिले के सभी मतदाताओं से करी ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील,12 वैकल्पिक दस्तावेजो से कर सकेंगे मतदान,मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक

सक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल कि ख़बर

सक्ति- विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के निर्वाचन में सक्ती जिले में शुक्रवार 17 नवम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने जिले के सभी मतदाताओं से आग्रह एवं अपील करते हुए कहा है कि जिले के सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करें तथा लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनें

मतदाता एपिक कार्ड के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

सक्ति-छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नही दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किये गये है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगें, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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सक्ति जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदान केदो की जानकारी
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