छत्तीसगढ़रायपुरसक्ती

शक्ति जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई- आबकारी वृत्त शक्ति एवं आबकारी वृत्त डभरा के अंतर्गत अनेकों मामले हुए दर्ज

शक्ति जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई- आबकारी वृत्त शक्ति एवं आबकारी वृत्त डभरा के अंतर्गत अनेकों मामले हुए दर्ज kshititech
आबकारी विभाग सक्ती जिले की कार्यवाही
शक्ति जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई- आबकारी वृत्त शक्ति एवं आबकारी वृत्त डभरा के अंतर्गत अनेकों मामले हुए दर्ज kshititech
आबकारी विभाग सक्ती जिले की कार्यवाही
शक्ति जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई- आबकारी वृत्त शक्ति एवं आबकारी वृत्त डभरा के अंतर्गत अनेकों मामले हुए दर्ज kshititech
आबकारी विभाग सक्ती जिले की कार्यवाही

शक्ति जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई- आबकारी वृत्त शक्ति एवं आबकारी वृत्त डभरा के अंतर्गत अनेकों मामले हुए दर्ज

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता में शराब के अ‌वैध कारोबार पर आबकारी वृत्त डभरा में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है,आबकारी वृत्त -डभरा में कुल कायम प्रकरण -02 कुल जप्त मात्रा -21.56 लीटर शराब धारा – 34(1)(क)(ख), 34(2) ,36 59(क) मे गिरफ्तार आरोपी– 2 है,सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में को चंद्रपुर थाना चंद्रपुर निवासी मन्नू मांझी पिता श्याम लाल के द्वारा आचार संहिता* में बिक्री के लिए रखा 25 नग देशी प्लेन शराब पाव,10 नग गोवा स्पेशल पाव, 02 नग ब्लैडर प्राइड पाव, 02 नग ओल्ड मंक पाव,05 नग मैजिक मोमेंट पाव, 05 नग मैकडावल नंबर पाव ब्रांड लेबल की विदेशी मदिरा , 12 नग किंगफिशर ब्रांड बीयर बोतल प्रत्येक 650 मिली,07 नग सिंबा ब्रांड केन बीयर प्रत्येक 500 मिली कुल 20.12 लीटर मदिरा* का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई । आरोपी से पहले मदिरा की खरीददारी कराई गई, आरोपी से मदिरा बिक्री की पुष्टि होने पर मदिरा बरामद कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क ,ख 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया,चंद्रपुर में ही मां चंद्रहासिनी मंदिर के पास स्थित यादव भोजनालय में अवैध रूप से ओडिशा की मदिरा को लाकर बेचने की सूचना पर पहले छद्म खरीददार से यादव भोजनालय चंद्रपुर से मदिरा खरीदी की पुष्टि होने पर आबकारी टीम ने छापामार कर भोजनालय के कांउटर पर बैठे गोकुल यादव पिता रथराम से कांउटर में छिपा कर ग्राहकों को बेचने के लिए रखा 7 नग मैकडावल नंबर वन पाव और 1 नग मैजिक मोमेंट पाव कुल 8 नग विदेशी मदिरा पाव जो केवल ओडिशा में ही बिक्री के लिए वैध है* बरामद किया गया।आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)क ख ,36 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया, उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी मंडल – डभरा प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम में आबकारी उपनिरीक्षक डभरा लखनलाल ओसले , कोमल सिदार, घनश्याम प्रधान,आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, आबकारी आरक्षक संजू भगत, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव , भीम साहू, राजेश कंवर,आबकारी स्टाफ भारती यादव और परसराम कहरा, कमलेश यादव का सराहनीय योगदान रहा

महुआ शराब के अ‌वैध कारोबारी पर आबकारी वृत्त सक्ती में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई

सक्ती-आबकारी वृत्त -सक्ती में कुल कायम प्रकरण -1 कुल जप्त मात्रा -22 लीटर महुआ शराब धारा – 34(1)(क), 34(2) , 59(क) में गिरफ्तार आरोपी- 1 है,सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में आज दिनांक 15/2/25 को वार्ड नंबर 1 सकरेलीखुर्द थाना नगरदा निवासी अजय सुमन पिता सम्मेलाल के द्वारा आचार संहिता में पंचायत निर्वाचन में बिक्री के लिए घर के दीवान में छिपा कर रखा 11 नग प्लास्टिक बोतल में प्रत्येक में भरा 2 लीटर कुल 22 लीटर महुआ शराब का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई,आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया,उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम में आबकारी प्रधान आरक्षक गोपाल डनसेना, आबकारी आरक्षक विष्णु कौशिक, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, राजेश कंवर,आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा

Back to top button