नगर पंचायत बाराद्वार के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विजय सूर्यवंशी से मारपीट के आरोपी को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माना, अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने करी मामले की पैरवी, 17 जुलाई को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

नगर पंचायत बाराद्वार के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विजय सूर्यवंशी से मारपीट के आरोपी को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माना, अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने करी मामले की पैरवी, 17 जुलाई को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा kshititech

नगर पंचायत बाराद्वार के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विजय सूर्यवंशी से मारपीट के आरोपी को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माना, अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने करी मामले की पैरवी

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी आहत विजय सूर्यवंशी पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष बाराद्वार ने इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 19.07.2023 को सुबह अपने मोटर सायकल से रिश्दाखार जा रहा था तभी समय 5.45 बजे मुक्ताराजा बिजली सब स्टेशन के पास मयालाल के चाय ठेला के पास बैठा आरोपी प्रकाश मोंगरे के बोलने पर वह रूका तो प्रकाश मोंगरे उसे गांव में लड़कों के साथ पूर्व में हुये झगड़ा विवाद में समझौता कराये हो, नेतागिरी करते हो, आज तुम्हें जान से मारकर खत्म कर दूंगा कहकर हत्या करने के नियत से अपने हाथ में रखे टांगी से उसके सिर में मार रहा था जिसका बचाव करने पर उसे दोनो कंधों में चोट लगी। घटनास्थल पर उपस्थित मयालाल सूर्यवंशी मधुराम भैना दिनेश बरेठ, राजेन्द्र बरेठ बीच बचाव कर टांगी को प्रकाश मोंगरे से छीने है। वह नही झुकता तो उसके सिर पर निश्चित रूप से चोट लगती प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी प्रकाश मोंगरे के विरूध्द धारा 307 भादंसं के तहत अपराध कमांक 169/23 पंजीबध्द किया गया विवेचना के दौरान प्रार्थी/आहत का डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया जिसमें डाक्टर द्वारा चोट को धारदार वस्तु से पहुंचाया जाना तथा गंभीर प्रकृति का होना उल्लेखित किया गया है। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया जप्ती पत्रक के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गयी, साक्षीयों के बताये अनुसार उनके कथन लेखबध्द किये गये। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 13 अभियोजन साक्षियों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियो के कथन उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशान्त कुमार शिवहरे ने अपने निर्णय दिनांक 17. 07.2025 को आरोपी प्रकाश मोंगरे को धारा 307 भादंसं के अपराध के लिये 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी किया।

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