शक्ति जिले में शरारती तत्वों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए के नाम से किया जा रहा फर्जी पत्र वायरल- प्रशासन ने जारी की सूचना. भ्रामक पत्र से रहे सावधान. जिला पंचायत शक्ति के आईईएस सीईओ जैन ने करी जांच- सीईओ साहब ने कहा- ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया प्रशासन ने

शक्ति जिले में शरारती तत्वों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए के नाम से किया जा रहा फर्जी पत्र वायरल- प्रशासन ने जारी की सूचना. भ्रामक पत्र से रहे सावधान. जिला पंचायत शक्ति के आईईएस सीईओ जैन ने करी जांच- सीईओ साहब ने कहा- ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया प्रशासन ने kshititech

शक्ति जिले में शरारती तत्वों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए के नाम से किया जा रहा फर्जी पत्र वायरल- प्रशासन ने जारी की सूचना. भ्रामक पत्र से रहे सावधान

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -कुछ असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर शक्ति जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के नाम से फर्जी पत्र वायरल किया जा रहा है। जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। एवं प्रशासन में सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स (WhatsApp, Facebook आदि) पर कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग विकास जिला- सक्ती (छ.ग.) के नाम से एक पत्र क्रमांक /प्रा.धि./आ०वि०/2025-26/ 3277, दिनांक 11/04/2026 वायरल हो रहा है, जिसमें “पिछड़ा वर्ग जाति विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत कार्यों की सूची” का उल्लेख है।इस संबंध में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वासु जैन से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय द्वारा जांच की गई और जांच में पाया गया कि –

01 उक्त पत्र कलेक्टर कार्यालय, जिला सक्ती द्वारा जारी नहीं किया गया है।
02. वायरल पत्र में शासकीय प्रारूप का पालन नहीं किया गया है तथा कई प्रकार की वर्तनी एवं व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि यह पत्र किसी असामाजिक / शरारती तत्व द्वारा अनाधिकृत रूप से तैयार कर भ्रामक रूप से प्रसारित किया गया है।
03. इस प्रकार के किसी भी कार्य की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

जिला प्रशासन शक्ति ने कहा है कि अतः आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों से अपील है कि इस फर्जी पत्र पर ध्यान न दें तथा इसे किसी भी माध्यम से अग्रेषित (Forward) न करें। भ्रामक जानकारी फैलाना दंडनीय अपराध है।इस फर्जी पत्र को बनाने एवं प्रसारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।यदि किसी को भी पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण से संबंधित वास्तविक जानकारी चाहिए तो वह कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग विकास शाखा), सक्ती में संपर्क कर सकते हैं

सामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा वायरल किया गया क्या है यह फर्जी लेटर

कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग विकास जिला- सक्ति (छ.ग.) पिछड़ा वर्ग जाति विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत कार्यों की सूचीक्रमांक / प्राधि/आ०वि०/2025-26/ 3277
सक्ति, दिनांक: 11/04/2026
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,

समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष,

छत्तीसगढ़

विषयः- बजट में “पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण मद’ के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन

संदर्भ

  1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं पोजना विभाग का परिपत्र क्रमांक 151/ वित्त/चार/2026 रायपुर, (मित्त निर्देश 25/2026) 2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभांग का परिपत्र क्रमांक 282 / एफ-1002635 / वित्त/नियम/पार/122026 (बित निर्देश 61/2026)

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से ‘अपरीक्षित मद’ के रूप में शामिल होने की स्थिति में स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के खण्ड-न। अमार्गत मद क्रमांक 5 में प्रशासकीय विभाग (इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर) को राशि रूपये 3 करोड़ की वित्तीय प्रत्यायोजन की सीमा निर्धारित की गई थी।

2-अपरीक्षित नवीन मद” के प्रकरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा विकेन्द्रीकरण करते हुए “अपरीक्षित नवीन मद’ के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1, 2024 के खण्ड-दो ‘बजटीय मामले अन्तर्गत सरल क्रमांक 2.3 में प्रशासकीय विभाग (इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर) को राशि रूपये 5 करोड़ वित्तीय प्रायायोजन की सीमा निर्धारित की गई है। इसके फलस्वरूप बजट में ‘अपरीक्षित नवीन मद’ के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों का

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित समयावधि का ध्यान रखें)

  1. आयुक्त, आदिम जाति तथा पिछड़ा वर्ग जाति विकास रायपुर को सादर सूचनार्थ।

जिला- सक्ति (छ.ग.)

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