लाखों रुपए गबन के मामले में शक्ति जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर साहब ने किया सस्पेंड, शक्ति जिले में अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश पर लगा ब्रेक, बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे छुट्टियों पर

लाखों रुपए गबन के मामले में शक्ति जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर साहब ने किया सस्पेंड, शक्ति जिले में अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश पर लगा ब्रेक, बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे छुट्टियों पर kshititech
शक्ति जिले के कलेक्टर साहब अमृत विकास तोपनो

लाखों रुपए गबन के मामले में शक्ति जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर साहब ने किया सस्पेंड, शक्ति जिले में अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश पर लगा ब्रेक, बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे छुट्टियों पर

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-जिले के कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक प्रक्षेत्र रगजा को शासकीय धन राशि गबन किये जाने के आरोप के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक श्री पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) जिला-सक्ती (छ.ग.) के विरूद्ध कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र-रगजा में शासकीय धन राशि गबन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के जॉच हेतु दल गठित कर जाँच कराया गया। जाँच दल के प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक श्री पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) के द्वारा राशि 12,67,518रूपये (अक्षरी- बारह लाख सडसठ हजार पांच सौ अठारह रूपये) का हेरा-फेरी कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने एवं 6.000 हेक्टेयर पड़त भूमि छोड़ने वाले नुकसान की उत्पादन औसत राशि 6,33,473 रूपये (अक्षरी छः लाख तैतीस हजार चार सौ तिहत्तर रूपये ) इस प्रकार कुल- 19,00,991 रूपये (अक्षरी- उन्नीस लाख नौ सौ इक्यानबे रूपये ) का गबन किये जाने के आरोप में दिनांक 26 जून 2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, श्री पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। अतएव श्री पुनीशंकर केंवट, प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का देय होगा। निलंबन अवधि में इनके मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

विधानसभा सत्र के मद्देनजर अवकाश पर लगा प्रतिबंध

सक्ती-छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा का षष्ठम् सत्र दिनांक 14 जुलाई 2025 से प्रारंभ होने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने विधानसभा सत्र के अवसान तक जिले के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश के तहत कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे एवं अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही रहेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। अवकाश की नितांत आवश्यकता होने पर कलेक्टर, सक्ती के द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किये जावेगें। जिसका नस्ती विभाग प्रमुख द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें। सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करेगें।

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