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9 साल पुराने मामले में महिला को टोनही कहकर मारपीट करने वाले 03 आरोपीयो को  01-01 साल की सजा,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने सुनाई सजा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने दी जानकारी

9 साल पुराने मामले में महिला को टोनही कहकर मारपीट करने वाले 03 आरोपीयो को  01-01 साल की सजा,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने सुनाई सजा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने दी जानकारी kshititech
टोनही प्रताड़ना मामले में मजिस्ट्रेट का महत्वपूर्ण फैसला

9 साल पुराने मामले में महिला को टोनही कहकर मारपीट करने वाले 03 आरोपीयो को  01-01 साल की सजा,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने सुनाई सजा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने दी जानकारी

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-महिला के साथ टोनही कहकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती जिला सक्ती के द्वारा 03 आरोपीयो को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 हजार रू. के जुर्माने से दंडित किया गया है,इस संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सक्ती अरविन्द कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2016 में थाना सक्ती अंतर्गत ग्राम अर्जुनी में पीडिता सुबह के समय अपने कोलाबाडी में जा रही थी, उसी दौरान गांव के सूरज पटेल, दिलेश कुमार पटेल, सदा राम पटेल एवं 01 अपचारी बालक के द्वारा मिलकर पीडिता को तुम टोनही हो, तुम्हारे काला जादू करने से लोग अक्सर बीमार पडते है, तेरे जादू टोना करने से लोग परेशान रहते है, तथा थाना में झूठा रिपोर्ट लिखाकर परेशान करती हो कहकर उसके साथ मारपीट किए थे

जिसकी सूचना पीडिता के द्वारा थाना सक्ती में दी गई थी। जिस पर थाना सक्ती के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 396/2016 दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। थाना सक्ती के द्वारा गवाहों का कथन लेखकर घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया तथा विवेचना समाप्ति उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट सक्ती जिला सक्ती के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप को सिद्ध पाए जाने पर तीनों आरोपीगण को छ०ग० टोनही प्रताडना अधिनियम की धारा 04 एवं 05 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 हजार रु. के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में विवेचना सहायक उप निरीक्षक रमेश शर्मा के द्वारा किया गया था

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