प्रभार में बदलाव-सक्ती जिले में डिप्टी कलेक्टर विनय कश्यप को मिली बड़ी जिम्मेदारी- कलेक्टर टोपनो ने सौपी विभिन्न विभागों को दायित्व,महिला बाल विकास रजत जयंती पर बनाएगी 11000 पोषण पेटी, शक्ति जिले में प्रशासनिक कसावट लाने कलेक्टर साहब की सक्रियता




सक्ती जिले में डिप्टी कलेक्टर विनय कश्यप को मिली बड़ी जिम्मेदारी- कलेक्टर टोपनो ने सौपी विभिन्न विभागों को दायित्व,महिला बाल विकास रजत जयंती पर बनाएगी 11000 पोषण पेटी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-सक्ती जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाडीखुर्द के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों हेतु अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाडीखुर्द, सक्ती (छ०ग०) में चल-साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट https://emrspaladikhurd.com पर लिंक उपलब्ध है। साक्षात्कार हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन फॉर्म (गूगल शीट लिंक) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rX5_YTZqkl2Dp46Vm9PEgBzWFXArR81cXF_ecwg2hL0/edit?usp=sharing के माध्यम से व आफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता, वेतन, सेवा शर्तें आवेदन के लिए के साथ दिए गए लिंक का अवलोकन किया जा सकता है। साक्षात्कार के समय आवेदक पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की एक स्व-प्रमाणित प्रति जमा करेंगे। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 एवं साक्षात्कार तिथि 01 अगस्त 2025 है। के समय आवेदक पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की एक स्व-प्रमाणित प्रति जमा करेंगे। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 एवं साक्षात्कार तिथि 01 अगस्त 2025 है
रजत जयंती पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 हजार पोषण पेटी बनाने का लक्ष्य बनाकर किया जा रहा कार्य
सक्ती-छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष की विकास यात्रा पर रजत जयंती वर्ष 2025-26 अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सक्ती द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के घर 11,000 पोषण पेटी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सक्ती द्वारा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का जमीनी स्तर पर गांव गांव जाकर व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5,000 रुपए की राशि दो किश्तों में तथा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रति माह की राशि डीबीटी (क्ठज्) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव गांव जाकर हितग्राहियों के घर गृहभेंट कर इन योजनाओं से प्राप्त राशि का उपयोग पोषण पेटी बनाने के लिए प्ररित करते हुए पोषण पेटी बनवाया जा रहा है। जिससे पोषण स्तर में सुधार सुनिश्चित हो सके। यह पहल नवविवाहिताओं, गर्भवती माताओं एवं शिशुवती माताओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों के घर घर पहूचकर पोषण पेटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बनवाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग का यह प्रयास पोषण सुरक्षा एवं स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के साथ-साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है।
आदिवासी विकास विभाग सक्ती मे इच्छुक गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) और सी.एस.ओ. 25 अगस्त तक कर सकते है आवेदन
सक्ती-कार्यालय आदिवासी विकास विभाग सक्ती के तत्वाधान में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य जिले के जनजाति क्षेत्रों में विकास एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है एवं जिले के 39 चयनित ग्रामों में शत प्रतिशत परिपूर्णता के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं कोे जमीनी स्तर तक पहुँचाना है। अतः इच्छुक गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) सी.एस.ओ. कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सक्ती में दिनांक 25 अगस्त 2025 तक आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है। इस हेतु जिला सक्ती से अनुभवी और समाजिक कार्य में रूची रखने वाले गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ), सी.एस.ओ एवं ग्राम स्तर पर अनुभवी संवेदनशील एवं ऊर्जावान वालिटिंयर का चयन के लिए आवेदन आमंत्रित कराया जा रहा है जिससे उन्हें इस अभियान में शामिल करते हुए आदिवासी समुदाय के विकास में वे अपना योगदान दे सकें। चयन के लिए संस्था का पेन कार्ड, संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र (विभिन्न स्तर पर), विभिन्न क्षेत्रों ने किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र, ऑडिट रिपोर्ट (पिछले 5 वर्ष), यदि अन्य जिले में कार्य किये है तो कार्यादेश की छायाप्रति व प्रस्तुतिकरण आवश्यक होगा। इस अभियान के तहत चयन की प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार की जा रही है। अन्य किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती में संपंर्क किया जा सकता है
कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य विभाजन में किया आंशिक संशोधन,तत्काल प्रभाव से आदेश किया गया जारी
सक्ती-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिप्टी कलेक्टर श्री विनय कुमार कश्यप द्वारा जिले में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नीचे दर्शित शाखाओं का दायित्व आगामी आदेश पर्यंत डिप्टी कलेक्टर श्री विनय कुमार कश्यप को सौंपा गया है।कलेक्टर श्री तोपनो द्वारा जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर श्री कश्यप प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा (आहरण एवं संवितरण अधिकारी सहित),भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति, निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेगेे। इसके साथ ही उन्हे परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, रीडर टू कलेक्टर, सूचना का अधिकार शाखा एवं कलेक्टोरेट कार्यालय के लिए जन सूचना अधिकारी, समय सीमा और जनदर्शन में दर्ज पत्रों की समीक्षा बैठक की तैयारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा और अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, शिकायत एवं सतर्कता शाखा और पी.जी.एन. पोर्टल में दर्ज पत्रों पर कार्यवाही, मुख्यमंत्री जन चौपाल से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, वीडियो कान्फ्रेंस, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, आर.बी.सी. 6-4, न्यायिक शाखा और सांख्य लिपिक, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, ग्राम तथा नगर निवेश, भारत नेट और चिप्स शाखा, लोक सेवा गारंटी और सिटीजन चार्टर, लोक सेवा केन्द्र च्वाईस परियोजना सहित डिप्टी कलेक्टर श्री कश्यप नोडल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के दायित्व के निर्वहन करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासनिक कार्य के निर्वहन करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।


