बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ में तबादलों पर लगी रोक, 6 फरवरी तक नहीं होंगे ट्रांसफर, कलेक्टर से लेकर सरकारी अधिकारी- कर्मचारियो को मिलेगी बड़ी राहत


बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ में तबादलों पर लगी रोक, 6 फरवरी तक नहीं होंगे ट्रांसफर, कलेक्टर से लेकर सरकारी अधिकारी- कर्मचारियो को मिलेगी बड़ी राहत
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सभी तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 6 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। कारण – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का काम शुरू हो चुका है,निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को पत्र भेजा था। जिसके बाद विभाग ने 30 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी किया, हालांकि राज्योत्सव और प्रधानमंत्री की रायपुर यात्रा के चलते यह आदेश सार्वजनिक रूप से अब जारी किया जा सका है।
इन पदों पर लागू रहेगा तबादला प्रतिबंध
प्रतिबंध कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) समेत सभी संबंधित कर्मचारियों पर लागू रहेगा। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी पर लगाया गया है, इसलिए उनका तबादला भी फिलहाल रोका गया है।


