बड़ी खबर-अमित कुमार चौधरी को आजीवन करावास की सजा- पत्नी की हत्या के आरोपी थे अमित, अपर लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने दी जानकारी

बड़ी खबर-अमित कुमार चौधरी को आजीवन करावास की सजा- पत्नी की हत्या के आरोपी थे अमित, अपर लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने दी जानकारी kshititech

अमित कुमार चौधरी को आजीवन करावास की सजा- पत्नी की हत्या के आरोपी थे अमित

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने पत्नी की हत्या करने के आरोप में आरोपी पति अमित कुमार चौधरी को आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रू. जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिक्ति लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने घटना के संबंध में जानकारी दिया कि मृतिका श्रीमती सुषमा चौधरी पति अमित चौधरी उम्र 25 साल की मृत्यु होना पाये जाने पर मकान मालिक मो. ईसराईल कुरैशी की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने विवेचना के दौरान पंचनामा कार्यवाही में लिया गया । जांच के दौरान पड़ोसियों एवं मकान मालिक तथा घटना स्थल के पास स्थित किरायेदार मौका गवाह कुमारी भारती तंबोली का पूछताछ एवं कथन लिये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 09.10.23 को प्रातः करीब 6 बजे मृतिका का पति अमित कुमार चौधरी ड्यूटी कर रायगढ़ से वापस आया था कमरा अंदर में मृतिका अपने पति एवं बच्चों के साथ कमरे में थी अमित के आने के पूर्व उसकी पत्नी जीवित थी एवं मौका गवाह कु. भारती तंबोली घटना दिनांक 09.10.23 को सुबह करीब 9 बजे बर्तन धोते समय आरोपी अमित चौधरी को मोटर सायकल में अपने बच्चे को लेकर जाते हुये देखी थी। उसके पति के जाने के बाद मृतिका अपने कमरे में मृत अवस्था में जमीन में पड़ी हुयी मिली थी घटना दिनांक को मकान मालिक मो. ईसराईल कुरैशी के सी.सी.टी. कैमरे के फूटेज में भी आरोपी अपने बच्चे को मोटर सायकल में ले जाते हुये दिखाई दिया है। थाना सक्ती के द्वारा उक्त अपराध में विवेचना के दौरान आरोपी अमित कुमार चौधरी के बताये अनुसार घटना दिनांक को अपने पत्नि सुषमा चौधरी के मोबाईल को चेक करने पर एक लड़का के साथ फोटो खिंचाने के बात को लेकर गुस्से से मृतिका को चार पांच झापड़ मारने के बाद अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से उसके सिर को पकड़कर दीवाल में जोर से मारना एवं उसके बाद अपने बच्चे को लेकर मोटर सायकल से फरार होना स्वीकार किया गया था। जिस पर आरोपी के विरूध्द विवेचना के दौरान पड़ोसियों एवं मौका गवाह एवं सी.सी.टीवी. एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूध्द धारा 302 भादवि का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अभियोजन पक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय में 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्नीहंता अमित कुमार चौधरी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रू.अर्थदण्ड से दंडित किया अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अपर लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी की।

Discover more from GL News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading