नया नियम-राज्य में अब खुली मिठाइयों पर होटल संचालकों को लिखनी होगी तारीख- एक्सपायरी या यूज बाय डेट साफ साफ लिखना कर दिया गया अनिवार्य। 26 अक्टूबर से आदेश का करना होगा पालन





राज्य में अब खुली मिठाइयों पर होटल संचालकों को लिखनी होगी तारीख- एक्सपायरी या यूज बाय डेट साफ साफ लिखना कर दिया गया अनिवार्य। 26 अक्टूबर से आदेश का करना होगा पालन
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -उत्तराखंड राज्य में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी ताजगी की जानकारी मिल सकेगी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 26 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मिठाई की दुकानों में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की निर्माण तिथि और एक्सपायरी या ‘यूज बाय’ डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए FDA आयुक्त विनय शंकर पांडेय की तरफ से आदेश जारी किया गया है.नए नियम के तहत दुकानदारों को मिठाई की ट्रे या काउंटर पर संबंधित उत्पाद के बनने की तारीख और उसके इस्तेमाल की आखिरी तारीख साफ-साफ लिखनी होगी. इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह जान सकेंगे कि वह कब बनी थी और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है.अभी तक निर्माण और एक्सपायरी डेट दिखाने की अनिवार्यता मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों पर लागू थी. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि खुली मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी ताजगी और इस्तेमाल की समय-सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी.






