बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश- शहरी क्षेत्र में विशिष्ट अवसरों पर बंद रहेंगे पशु-वध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने। 2 सितंबर को जारी किया गया आदेश. राज्य के सभी कलेक्टर. नगर निगम आयुक्त एवं नगर पालिका/ नगर पंचायतो के सीएमओ को दिए गए निर्देश

बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश- शहरी क्षेत्र में विशिष्ट अवसरों पर बंद रहेंगे पशु-वध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने। 2 सितंबर को जारी किया गया आदेश. राज्य के सभी कलेक्टर. नगर निगम आयुक्त एवं नगर पालिका/ नगर पंचायतो के सीएमओ को दिए गए निर्देश kshititech

बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश- शहरी क्षेत्र में विशिष्ट अवसरों पर बंद रहेंगे पशु-वध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने। 2 सितंबर को जारी किया गया आदेश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल के खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने 2 सितंबर 2026 को एक प्रमुख आदेश जारी करते हुए शहरी क्षेत्र में विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें आने वाले दिनों में जन्माष्टमी का पर्व भी शामिल है।छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र.: GENCOR 7996/2025-UAD/107707, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2-9-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कलेक्टर,समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़।समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़ को निर्देशित करते हुए
विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकान बंद रखने कहां गया है तथा संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक 906/69/मं/18-3/90 दिनांक 18.05.1990 एवं इस विभाग के पत्र क्रमांक 434, दिनांक 07.09.2002. व पत्र क्र 4124/4189/18/2006, दिनांक 12.8.2009 विभागीय समसमख्यक पत्र दिनांक 01.09.2017, 09.2017, दिनांक 14.06.2019 दिनांक 10.03.2021, एफ 11-2/2022/18 (पार्ट-2) दिनांक 18.08.2022 एवं एफ-11-2/2022/18 दिनांक 09.09.20220 के अनुसार बताया गया है कि विशिष्ट अवसरों पर छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकान बंद रखने के निर्देश दिये गये है।उपरोक्त अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी सम्मिलित है अतः तदनुसार शासन आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

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