ब्रेकिंग न्यूज़-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 25 अगस्त 2026 को जारी कारी नई अधिसूचना. नए पदों को मिली स्वीकृति






छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 25 अगस्त 2026 को जारी किया नया आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2005″ में संशोधन हेतु “तृतीय संशोधन विनियम, 2026 के मुख्य बिंदु:
उद्देश्य: छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.06.2026 द्वारा विभिन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 20/07/2026 के अनुसार आयोग कार्यालय की पद संरचना हेतु दो नवीन पदों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।संशोधन: इन स्वीकृत पदों और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं को मूल विनियम में शामिल करने के लिए यह संशोधन किया गया है।प्रभाशीलता: यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशाली होगा। इसके अंतर्गत मूल विनियम के परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-3 और परिशिष्ट-4 में संशोधन किए गए हैं।












