सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को मिली राहत- 23 अप्रैल को अमित जोगी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई





सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को मिली राहत- 23 अप्रैल को अमित जोगी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ के रायपुर के रामावतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी के खिलाफ 25 मार्च 2026 को पारित आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है।सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश दिनांक 23-04-2026 SLP(Crl.) No. 5776/2026 एवं संबंधित मामले
“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा CR.M.P. No.495 of 2011 में दिनांक 25.03.2026 को पारित अपीलित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।”
“विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने और विचार करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा ACQA No. 66 of 2026 में दिनांक 02.04.2026 को पारित अपीलित निर्णय का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ धारा 120B के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है।”



