*G L NEWS*छत्तीसगढ़रायपुरसक्ती

शक्ति पुलिस की तीसरी आंख- बिरयानी सेंटर में बेच रहा था गाँजा,आया पुलिस की गिरफ्त में, शक्ति पुलिस TI लखन पटेल ने किया गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार, शक्ति पुलिस में करी अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, एसपी साहब के निर्देशन में शक्ति थाना सक्रिय

शक्ति पुलिस की तीसरी आंख- बिरयानी सेंटर में बेच रहा था गाँजा,आया पुलिस की गिरफ्त में, शक्ति पुलिस TI लखन पटेल ने किया गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार, शक्ति पुलिस में करी अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, एसपी साहब के निर्देशन में शक्ति थाना सक्रिय kshititech
शक्ति पुलिस की गिरफ्त में अवैध गांजा बेचने वाला आरोपी
शक्ति पुलिस की तीसरी आंख- बिरयानी सेंटर में बेच रहा था गाँजा,आया पुलिस की गिरफ्त में, शक्ति पुलिस TI लखन पटेल ने किया गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार, शक्ति पुलिस में करी अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, एसपी साहब के निर्देशन में शक्ति थाना सक्रिय kshititech
शक्ति पुलिस की गिरफ्त में अवैध शराब बेचने वाला आरोपी

बिरयानी सेंटर में बेच रहा था गाँजा,आया पुलिस की गिरफ्त में, शक्ति पुलिस TI लखन पटेल ने किया गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार, शक्ति पुलिस में करी अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-थाना : सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) के अपराध क्रमांक : 74/2026 धारा : 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत बिरयानी सेंटर में अवैध रूप से गांजा रखने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है,
आरोपी के कब्जे से 495 ग्राम गांजा (कीमती लगभग ₹7,000/-) जप्त,आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया,मामले का संक्षिप्त विवरण श्रीमान पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ/सट्टा एवं नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस द्वारा सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।दिनांक 12.02.2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैण्ड सक्ती स्थित राजा बिरयानी सेंटर में दुकानदार द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा गया है। सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए थाना सक्ती पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही की गई।तलाशी के दौरान संदेही मुन्ना लहरे पिता बद्री लहरे, उम्र 46 वर्ष, निवासी टेलीफोन टॉवर के पास, सक्ती, थाना व जिला सक्ती के कब्जे से दुकान के अंदर बेड के बिस्तर के नीचे रखे एक थैले में पन्नी के भीतर कुल 495 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, कीमती लगभग ₹7,000/- बरामद किया गया।आरोपी को उक्त मादक पदार्थ रखने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, परंतु आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज न होना लिखित में स्वीकार किया गया। इस प्रकार आरोपी का कृत्य धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से मौके पर गांजा जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती), सउनि चित्रांगद चंद्रा, आरक्षक यादराम चंद्रा, रामकृष्ण देवांगन, जोगेश राठौर एवं श्याम गबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।सक्ती पुलिस द्वारा भविष्य में भी अवैध जुआ/सट्टा एवं नशे के कारोबारियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सतत जारी रखी जाएगी

अवैध शराब पर शक्ति पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सक्ती-दिनांक 13.02.2026थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)
अपराध क्रमांक 73/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अवैध रूप शराब रखने वाला आरोपी राजेश लहरे निवासी बेरिवाली मंदिर के पास सक्ती को गिर0 कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर,आरोपी 14 लीटर महुआ व 14 नग देशी प्लेन शराब, जुमला कीमती 4640 रूपयेजप्त। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा अवैध जुआ/सट्टा तथा नशे के कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डाॅ0 भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदशन में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा था कि मुखबीर सूचना मिला कि नया बस स्टैंड सक्ती के पास राजेश लहरे अधिक मात्रा में शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के गवाहान के विधिवत रेड कार्यवाही कर आरोपी राजेश लहरे को पकड़ा गया जिसके कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक के बाॅटल में भरा कुल 14 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 1400 रूपये तथा 14 नग देशी प्लेन शराब कीमती 3240रूपये को बरामद किया गया। जिसे उपरोक्त शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखकर दिया। आरोपी पिता मुन्ना लहरे उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 14 बेरिवाली मंदिर के पास सक्ती का कृत्य धारा 34(2) एक्ट का घटित करना पाये जाने से उक्त महुआ व देशी शराब को मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपी राजेश लहरे को गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती), si अनवर अली, asi राजेश यादव आरक्षक प्रमोद खाखा व बृजमोहन नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रातिक्रिया दे

Back to top button